TDS Deduction: अगर आपकी आय पर अधिक TDS काटा जा रहा है और आप टैक्स रिफंड के झंझट से बचना चाहते हैं, तो Form-13 भरकर कम या शून्य TDS कटौती का लाभ लें। जानें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और लाभ।
अगर आपकी आय पर ज़रूरत से ज्यादा TDS काटा जा रहा है और आप हर साल टैक्स रिफंड के झंझट से परेशान हैं, तो आपके लिए एक सरल उपाय है - Form-13। यह फॉर्म आपको कम या शून्य टीडीएस कटौती की सुविधा प्रदान करता है, जिससे आप अपने नकदी प्रवाह को बेहतर बना सकते हैं।
इनकम टैक्स एक्ट1961 के तहत बैंक, कंपनियां और अन्य वित्तीय संस्थान निर्धारित दरों पर टीडीएस काटते हैं। कई मामलों में करदाता की कुल कर देयता उतनी नहीं होती, जितनी कटौती की जाती है। इस वजह से कई करदाताओं को साल के अंत में रिफंड क्लेम करना पड़ता है। Form-13 इस समस्या को हल करता है, जिससे TDS पहले से कम कटे और आपको अतिरिक्त कटौती से बचाया जा सके।
1. वेतनभोगी कर्मचारी, जिनकी कुल कर देयता टीडीएस कटौती से कम है।
2. वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आय पेंशन, बैंक ब्याज या किराए से आती है।
3. बिजनेस करने वाले और फ्रीलांस प्रोफेशनल्स, जो TDS कटौती कम करवाना चाहते हैं।
4. किराए, लाभांश या अन्य निवेश से आय अर्जित करने वाले करदाता।
1. फाईनेंसियल 2024-25 के लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 मार्च 2025 है।
2. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
1. पात्रता की जांच करें: सुनिश्चित करें कि आपकी आय उस श्रेणी में आती है जिस पर कम या शून्य TDS लागू हो सकता है।
2. ऑनलाइन आवेदन करें: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर लॉगिन करें और Form-13 भरें।
3. प्रमाण पत्र प्राप्त करें: आवेदन के मूल्यांकन के बाद विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
4. संबंधित संस्थान को दें: नियोक्ता, बैंक या वित्तीय संस्था को यह प्रमाण पत्र दें ताकि वे सही दर पर TDS काटें।
1. वेतन
2. बैंक ब्याज
3. किराए से आय
4. लाभांश
5. संविदा और कमीशन से प्राप्त आय
6. पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान
4. अनिवासी भारतीयों की आय
1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग इन करें।
2. TDS की कम/शून्य कटौती के लिए Form-13 पर क्लिक करें।
3. आवश्यक जानकारी भरें और अपने आय स्रोतों का विवरण दें।
4. पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट और आय प्रमाण पत्र अपलोड करें।
5. आवेदन सबमिट करें। विभाग इसकी समीक्षा करेगा और प्रमाण पत्र जारी करेगा।
1. अतिरिक्त TDS कटौती से बचें - आपकी आय पर पहले से कम TDS कटेगा।
2. नकदी प्रवाह में सुधार - अधिक नकदी उपलब्ध होगी, जिससे वित्तीय योजना आसान होगी।
3. टैक्स रिफंड से बचाव - सही अनुपात में TDS कटने से रिफंड के लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होगी।
4. तेज़ और आसान प्रक्रिया - ऑनलाइन आवेदन के बाद कुछ हफ्तों में प्रमाण पत्र मिल सकता है।
5. व्यक्तिगत कर नियोजन में मदद - आप अपनी कर देयता को पहले से ही नियंत्रित कर सकते हैं।- आप अपनी कर देयता को पहले से ही नियंत्रित कर सकते हैं।
अगर आप हर साल TDS रिफंड के लिए परेशान रहते हैं, तो Form-13 आपके लिए सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। इस फॉर्म को भरकर आप अनावश्यक कटौती से बच सकते हैं और अपने मासिक वित्तीय प्रवाह को बेहतर बना सकते हैं। आज ही आवेदन करें और अनावश्यक TDS कटौती से बचें!