जिला प्रशासन ने General Election के लिए क्या आपको भी भेजा है गाड़ी कैप्चर करने का नोटिस? जाने रूल

By Surya Prakash Tripathi  |  First Published Apr 21, 2024, 9:45 AM IST

Lok Sabha Elections 2024: विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा को चुनने का दौर शुरू हो चुका है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को पूरा हाे चुका है। इस दौरान आपके शहर का डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी गाड़ियों (बस, ट्रक या कारें) चुनाव प्रयोग के लिए मंगा लेता है।

Lok Sabha Elections 2024: विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा को चुनने का दौर शुरू हो चुका है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को पूरा हाे चुका है। इस दौरान आपके शहर का डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी गाड़ियों (बस, ट्रक या कारें) चुनाव प्रयोग के लिए मंगा लेता है। क्या आपको पता है कि इस तरह से गाड़ियों को जब्त करने का क्या नियम है। क्या जिला प्रशासन के पास इसका अधिकार है?

General Election में  गाड़ियों के कैप्चर करने का क्या है मामला?
गौरतलब है कि यूपी के गाजियाबाद में डिस्ट्रिक इलेक्शन कमीशन अफसर की तरफ से जारी नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये नोटिस तमाम प्राइवेट कार मालिकों को भेजा गया है और उनसे चुनाव ड्यूटी के लिए उनकी गाड़ी पुलिस लाइन में जमा करने को कहा गया है। 

General Election जानिए नोटिस में क्या?
नोटिस में कहा गया है कि संबंधित कार मालिक को अपनी गाड़ी 23 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे रिजर्व पुलिस लाइन में प्रभारी निर्वाचन अधिकारी (ट्रैफिक) के यहां भेज दे। नोटिस में लिखा है कि सभी वाहन मालिक अपनी गाड़ी को अपने खर्चे पर अच्छी हालत में ही भेजेगा। यदि गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी को इसकी सूचना भी देना होगा। इसके अलावा गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए संबंधित गाड़ी के लिए तिरपाल की व्यवस्था भी मलिक को ही करनी पड़ेगी।

General Election में गाड़ी मालिकों को किराया देने का क्या है नियम?
जानकारी के मुताबिक डिस्ट्रिक एडमिनेस्ट्रेशन की तरफ से संबंधित गाड़ी मालिक को उसकी गाड़ी के एवज में चुनाव आयाेग की ओर से तय किया गया किराया भी मिलेगा। यहां प्रश्न ये है कि क्या प्रशासन चुनावी ड्यूटी के लिए प्राइवेट वाहनों पर अधिग्रहण कर सकता है क्या? जानिए इसको लेकर क्या नियम हैं।

General Election में गाड़ी कैप्चर करने का क्या है नियम ?
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में चुनाव से जुड़े काम के लिए परिसर और वाहन की मांग का नियम है। धारा 160 की उपधारा 1 के खंड ख में लिखा है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन तक या वहां से मतपेटियों को लाने-ले जाने या अन्य जरूरतों के लिए पुलिस फोर्स को लाने-ले जाने के लिए प्राइवेट वाहन, जहाज या अन्य संशाधनों की जरूरत होती है। सरकार ऐसे कैंपस अथवा वाहन को लिखित आदेश के तहत डिमांड कर सकती है। 

General Election में किन परिस्थितियों में प्रशासन नहीं कैप्चर कर सकता है गाड़ी?
धारा 160 की उपधारा 1 के खंड ख में इसका भी जिक्र है कि किस परिस्थिति में किसी के वाहन या कैंपस का इस्तेमाल डिस्ट्रिक एडमिनेस्ट्रेशन इस्तेमाल नहीं कर सकता है? जानकारों के अनुसार अगर किसी वाहन का इस्तेमाल किसी कैंडिडेट या उसके एजेंट द्वारा लिखा पढ़ी में अपने चुनावी कार्य में किया जा रहा हो। वहीं धारा 160 की उपधारा 2 में स्पष्ट लिखा है कि जिला प्रशासन को इसका अधिकार है कि किसी भी कैंपस या वाहन को इस्तेमाल के लिए कब्जे में ले सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 (2) में कहा गया है कि सरकार अथवा प्रशासन गाड़ी अधिग्रहण या वापस करने की डेट से एक महीने के अंदर ई-पेमेंट के जरिये भुगतान किया जाना अनिवार्य है। 

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