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ITR Fine: ITR फाइल न करने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना, इन लोगों को देने होंगे सिर्फ 1000

Surya Prakash Tripathi |  
Published : Jul 29, 2024, 02:07 PM IST
ITR Fine: ITR फाइल न करने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना, इन लोगों को देने होंगे सिर्फ 1000

सार

बिलेटेड ITR दाखिल करने का मतलब और इससे जुड़े नुकसान जानें। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समय सीमा के बाद ITR दाखिल करने पर लेट फीस और जुर्माना देना होगा। बिलेटेड ITR किसे और कब भरना चाहिए, जानें इसकी प्रक्रिया।

Belated ITR File: वित्त वर्ष 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई नजदीक आ रही है। अगर आप यह मौका चूक गए तो आपके पास सिर्फ बिलेटेड ITR फाइल करने का ही ऑप्शन बचेगा। ऐसे में कई लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वे 31 जुलाई तक भी ITR फाइल नहीं कर पाए तो क्या होगा। यहां आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बिलेटेड ITR फाइल करने पर आपको जुर्माना भी देना होगा। आइए जानते हैं कि बिलेटेड ITR क्या है और इसे कौन और कब भर सकता है।

सबसे पहले जानें बिलेटेड ITR क्या है?
जब भी बिलेटेड ITR की बात आती है तो कई लोग सोचते हैं कि यह क्या है? जब कोई टैक्स पेयर्स लास्ट डेट तक भी एक साल का अपना टैक्स नहीं भर पाता है तो उसके पास एक ही विकल्प बचता है कि वह बिलेटेड ITR दाखिल करे। यानी जब कोई आखिरी तारीख के बाद ITR दाखिल करता है तो उसे बिलेटेड ITR कहते हैं।

बिलेटेड ITR दाखिल करने के नुकसान
अगर आप बिलेटेड ITR दाखिल करते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आपको लेट फीस देनी होगी। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको ITR दाखिल करते समय 1000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। ध्यान रखें कि अगर आपकी टैक्स लॉयबिलिटी जीरो है तो भी आपको पेनाल्टी देनी होगी। वहीं अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

कब और कौन भर सकता है बिलेटेड ITR?
जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसे वे लोग भर सकते हैं जो लास्ट डेट तक भी ITR नहीं भर पाते हैं। वहीं अगर बात करें कि इसे कब भरा जाता है तो यह भी स्पष्ट है कि इसे आखिरी तारीख खत्म होने के बाद ही भरा जा सकता है।

कैसे भरा जाता है Belated ITR?
Belated ITR भी उसी तरह भरा जाता है, जैसे सामान्य ITR भरा जाता है। हालांकि, जनरल ITR इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139 (1) के तहत भरा जाता है, जबकि Belated ITR धारा 139 (4) के तहत भरा जाता है। बाकी प्रॉसेस जनरल ITR भरने जैसी ही रहती है।

 


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