आइसक्रीम में निकली उंगली, कैसे और कहां कर घिनौने कृत्य की शिकायत,जानें

By Anshika Tiwari  |  First Published Jun 13, 2024, 5:07 PM IST

How to Complaint Again Food Safety: अक्सर लोगों को रेस्टोरेंट में खराब खाने की शिकायत करते हैं। वहीं मुंबई में एक लड़की ने आइसक्रीम मंगाई जिसमें कटी हुई उंगली निकली। जिसके बाद जानेंगे कि लो क्वालिटी फूड और इन तरह की कृत्यों की शिकायत आप कहां कर सकते हैं। 

How & How to do Food Quality Complaint: अक्सर रेस्टोरेटं या फिर फूड डिलीवरी खाने में कमी देखने को मिलती है। लोग सोशल मीडिया पर  गुस्सा जाहिर करता हैं। अब तो ज्यादा लोग रेस्टोरेंट-होटल जाने की बजाय घर पर ही डिशेज बनाना पसंद करते हैं लेकिन जब बात आइसक्रीम की आती है तो ये बाहर जैसा स्वाद नहीं आ पाता। यहीं कारण है कि लोग आइस्क्रीम बाहर खाते हैं लेकिन ऑर्डर करते हैं लेकिन मुंबई से ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर शायद आप आइसक्रीम ऑर्डर करना छोड़ दें। दरअसल यहां एक शख्स ने घर बैठे आइसक्रीम मंगाई थी लेकिन उसमें कटी हुई उंगली देख उसके होश उड़ गए। व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ये वाक्या शेयर किया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के मामलों की शिकायत कब और कहां कर सकते हैं र दोषी कंपनी या व्यक्ति को कितनी सजा हो सकती है?

पीड़ित FSSAI में दर्ज कराएं शिकायत

अगर आपको कोई रेस्टोरेंट खराब क्वालिटी का फूड सर्व कर रहा है तो आप उसकी सीधी शिकायत FSSAI में दर्ज करा सकते हैं। इतना ही नहीं टोल फ्री पर नंबर भी कर सकते हैं। वहीं अगर ऑनलाइन शिकायत करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। 

  • 1) शिकायत दर्ज कराने के लिए fssai.gov.in पर जाएं। 
  • 2) शेयर योर कंसर्न के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां पर खुद को रजिस्टर्ड कराते हुए लॉगिन करें। 
  • 3) अब आपसे फूड की कैटेगिरी, फूट कैटरिंग जैसे सवालों के जवाब फिल करने होंगे।
  • 4) इसके बाद स्क्रीम पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म खुलेगा,जिसकी डिटेल्स भरकर समबिट करना होगा।
  • 5) जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे,सामने रेफरेंस नंबर मिलेगा,जहां से आप कंप्लेंट चेक कर सकते हैं। 
  • 6) इसके अलावा आप 1800112100 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकता हैं। 

खराब क्वालिटी फूड सर्व पर जेल संग जुर्माना

अगर कोई खराब क्वालिटी का खाना सर्व करता है या फिर खाने में ऐस कोई तत्व है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है तो Food Safety Standards Act 2006 धारा 53 के तहत मेन्यूफैक्चरिंग कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं 6 महीने की जेल भी हो सकती है। वहीं एक्ट 59 के अनुसरा अगर खानें में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं है तो 2 लाख का जुर्माना और अगर हानिकारक है तो 10 लाख का जुर्माना लग सकता है।  

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