प्रॉपर्टी होल्डर सावधान! पुरानी प्रॉपर्टी की बिक्री पर IT डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला- जानें नए LTCG टैक्स नियम

By Surya Prakash Tripathi  |  First Published Jul 27, 2024, 10:18 AM IST

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए अधिग्रहण की लागत के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की गणना आसान हो गई है। जानें नए नियमों के बारे में विस्तार से।

इनकम टैक्स (IT) डिपार्टमेंट ने पुरानी संपत्तियों की बिक्री के संबंध में एक महत्वपूर्ण क्लियरीफिकेशन जारी किया है। 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए अधिग्रहण की कास्ट 1 अप्रैल 2001 तक फेयर मार्केट वैल्यू  (FMV) या भूमि या भवन की वास्तविक लागत होगी। यह लॉग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए है। वित्त वर्ष 2025 के लिए हाल ही में पेश किए गए बजट में रियल एस्टेट पर LTCG टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। हालांकि, अप्रैल 2001 के बाद खरीदी गई संपत्तियों पर इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा।

वर्ष 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों की कैसे निकलेगी वैल्यू?
इंडेक्सेशन ने टैक्स पेयर्स को मुद्रास्फीति के लिए पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से लाभ को समायोजित करने की अनुमति दी। 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए टैक्स पेयर्स इंडेक्स्ड वैल्यू निर्धारित करने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू (स्टांप ड्यूटी मूल्य से अधिक नहीं) का यूज आधार के रूप में कर सकते हैं। LTCG के कैलकुलेशन करने के लिए इस इंडेक्स्ड मूल्य को बिक्री मूल्य से घटाया जाएगा, जिस पर 20% टैक्स लगाया जाएगा।

IT डिपार्टमेंट ने प्राॅपर्टी अधिग्रहण को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2001 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी के अधिग्रहण की लागत के बारे में चिंताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2001 को अधिग्रहण की लागत 1 अप्रैल 2001 तक की वैल्यू कास्ट या उचित बाजार मूल्य (स्टांप ड्यूटी मूल्य से अधिक नहीं) हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार रात को पोस्ट में कहा, "टैक्सपेयर्स कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं।"

प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन कैसे समझे?
इनकम टैक्स ने 2001 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी के लिए कैपिटल गेन टैक्स के कैलकुलेशन को समझाने के लिए एक उदाहरण प्रदान किया। यदि कोई संपत्ति 1990 में 5 लाख रुपये में खरीदी गई थी, जिसका स्टांप शुल्क मूल्य 10 लाख रुपये था, और 1 अप्रैल, 2001 तक FMV12 लाख रुपये था और 23 जुलाई, 2024 को या उसके बाद 1 करोड़ रुपये में बेचा जाता है, तो 1 अप्रैल, 2001 तक अधिग्रहण की कास्ट 10 लाख रुपये (स्टांप शुल्क या FMV में से कम) होगी। वित्त वर्ष 2024-25 में अधिग्रहण की इंडेक्स्ड कास्ट 36.3 लाख रुपये (10 लाख रुपये को 363/100 से गुणा करने पर) होगी। वित्त वर्ष 2025 के लिए लागत मुद्रास्फीति इंडेक्स जैसा कि IT डिपार्टमेंट द्वारा नोटिफाईड किया गया है, 363 है। इस मामले में LTCG 63.7 लाख रुपये होगा (1 करोड़ रुपये में से 36.3 लाख रुपये घटाए गए)। 20% टैक्स रेट पर LTCG टैक्स 12.74 लाख रुपये होगा।

 


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