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UP Police Constable Recruitment 2024: प्रीविजन आंसर की जल्द होगी जारी, चेक करने के ये हैं आसान स्टेप्स

Surya Prakash Tripathi |  
Published : Sep 07, 2024, 09:53 AM IST
UP Police Constable Recruitment 2024: प्रीविजन आंसर की जल्द होगी जारी, चेक करने के ये हैं आसान स्टेप्स

सार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी की जांच कर सकेंगे और आपत्तियां उठा सकेंगे। परीक्षा 23 से 31 अगस्त, 2024 तक आयोजित की गई थी।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की प्रोविजन आंसर की जारी करने की तैयारी कर रहा है। एक बार जारी होने के बाद कैंडिडेट ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की को देख सकेंगे और अपने क्रेडेंशियल्स का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्शन को दर्ज कर सकेंगे। ये एग्जाम 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था।

UP Police कांस्टेबल एग्जाम कब हुआ था?
यह रिटेन एग्जाम दो पालियों में आयोजित किया गया था - सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में कुल 1,174 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा के पहले चरण में लगभग 28.91 लाख कैंडिडेट शामिल हुए थे, जबकि 30 और 31 अगस्त के दूसरे चरण में लगभग 19.26 लाख कैंडिडेटों के शामिल होने की उम्मीद थी। परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट और फेस की पहचान की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था।

यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 की की चेक चेक करने के लिए फाॅलों करें ये स्टेप

  • 1. सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
  • 2. आंसर की के लिंक पर क्लिक करें।
  • 3. आंसर की PDF आपके सामने खुलेगी।
  • 4. सभी आंसर को ध्यान से पढ़ें और इसे फ्यूचर के लिए सेव कर लें।

पहले फरवरी में हुई परीक्षा इस वजह से हो गई थी रद्द
पहले चरण की परीक्षा में लगभग 31.38 प्रतिशत उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि पहले दिन लगभग 31.72 प्रतिशत कैंडिडेट एग्जाम में शामिल नहीं हुए थे। यह परीक्षा पहले फरवरी में आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद्द करते हुए पारदर्शी तरीके से छह महीने के भीतर पुनः परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था।

 


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