यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू! जानें कौन होगा पात्र, कैसे मिलेगी 50% गारंटीड पेंशन और क्या हैं मृत्यु लाभ?
Unified Pension Scheme 2025: केंद्र सरकार द्वारा घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme - UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50% गारंटीड पेंशन प्रदान करने के लिए लाई गई है। UPS का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा देना है, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी एक निश्चित आय सुनिश्चित की जा सके।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है? UPS केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाई गई एक नई पेंशन योजना है, जो पहले से ही NPS (National Pension System) के तहत नामांकित हैं। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को 50% गारंटीड पेंशन प्रदान करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है। UPS के लागू होने के बाद, राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पात्रता
1. केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो पहले से NPS में शामिल हैं, UPS के लिए पात्र होंगे।
2. कम से कम 25 साल तक सेवा करने वाले कर्मचारी को 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी।
3. 10 से 25 वर्ष तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन मिलेगी।
4. भविष्य में राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी UPS में शामिल किया जा सकता है।
UPS के तहत पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा? अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल या उससे अधिक सेवा की है, तो उसे सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी ने 10 से 25 साल की सेवा की है, तो ₹10,000 प्रति माह न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है।