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EPFO ने पीएफ क्लेम के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से लिंक करना कुछ खास कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं होगा।
यह कदम उन कर्मचारियों के लिए क्लेम प्रक्रिया को सरल बनाएगा, जिन्हें आधार जैसे दस्तावेज प्राप्त करने में मुश्किल होती है।
वे कर्मचारी जिन्होंने भारत में काम किया और अपने देश लौटने के बाद आधार नहीं प्राप्त किया। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, नेपाल और भूटान के ऐसे कर्मचारी जिनके पास आधार नहीं है।
जिन कर्मचारियों को आधार से छूट मिली है, वे अब वैकल्पिक दस्तावेज के माध्यम से पीएफ क्लेम कर सकते हैं।
पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र या अन्य आधिकारिक पहचान पत्र। पैन कार्ड, बैंक खाता डिटेल और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट।
₹5 लाख से अधिक के क्लेम के लिए नियोक्ता को कर्मचारी की प्रामाणिकता की पुष्टि करनी होगी।
EPFO ने कहा है कि सभी क्लेम को अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक जांचा जाना चाहिए। स्वीकृति के लिए अधिकारी-प्रभारी (OIC) द्वारा ई-ऑफिस फाइल सिस्टम के माध्यम से मंजूरी आवश्यक है।
कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे एक ही यूएएन बनाए रखें या पिछले सर्विस रिकॉर्ड को एक ही यूएएन में स्थानांतरित कर लें। इससे क्लेम प्रक्रिया आसान होती है।
यह नया नियम उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जिन्हें आधार प्राप्त करने में परेशानी होती है।