नेशनल डेस्क। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है इसके बाद मोदी सरकार को बढ़ ही राहत मिली है। (Article 370 Latest Updates in Hindi) सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिनय हिस्सा है इसलिए इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। वहीं अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने एक्स (ट्विवर) पर ट्वीट करते हुए लिखा कि- नया जम्मू-कश्मीर एकता और मजबूता से भरपूर है। मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के भाई-बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने और उन्हें नई उड़ान देने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। 

 

 

धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें 

  1. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर राष्ट्रपति द्वारा लिया गया फैसला वैध था। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए राज्य में संविधान के सभी प्रावधान लागू होंगे।
  2. CJI ने आगे कहा कि महामहिम के लिए ये जरूरी नही है कि वह जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर ही आर्टिकल 370 पर आदेश जारी करें।
  3. अदालत ने चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया।
  4. जीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आदेश दिया कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाए।
  5. अदालत ने ये भी माना की जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। 

 

जम्मू-कश्मीर से कब हटाई गई धारा 370?

मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को 2 भागों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। अदालत ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुई सितंबर में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पांच सदस्यीय पीठ में CJI डीवाई चंद्रचूड़,जस्टिस गवई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस कौल और जस्टिस्ट सूर्यकांत शामिल थे। कोर्ट ने तीन महीने बाद अब मोदी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।  

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