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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार का यह फैसला संवैधानिक तौर पर सही था।
बता दें, 5 अगस्त 2019 ऐतिहासिक दिन था। जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को दो हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था।
केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दाखिल की गई थीं। सभी फसलों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सितंबर में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
CJI डीवाईचंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 370 हटाने का हक है। साथ ही यह फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने में कोई भी दुर्भावना नहीं थी। साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश दिया।
कोर्ट ने फैसले में आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बाहर हो। धारा 370 एक अस्थाई प्रावधान थी। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है।
इससे इतर जम्मू कश्मीर में अदालत के ऐतिहासिक फैसले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सड़क से लेकर इंटरनेट तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है।