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RBI ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं, जिसमें जमा स्वीकार करने की शर्तें और क्रेडिट रेटिंग की जरूरतें शामिल हैं। नए नियम जुलाई 2025 तक लागू होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो अब नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFCs) के समान हो गए हैं।
यह कदम उन नियमों को और सशक्त करता है, जिनके तहत इन कंपनियों को जमा स्वीकार करने, लिक्विडिटी की ज़रूरतों को पूरा करने और क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
न्यू रेगुलेशन अब HFCs को पब्लिक डिपॉजिट का 13% लिक्विड एसेट के रूप में रखने की आवश्यकता को बढ़ाकर जुलाई 2025 तक 15% कर देंगे।
अब कंपनियों को वार्षिक इन्वेस्टमेंट-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग मिलेगी। साथ ही, पब्लिक डिपॉजिट की क्वांटिटी लिमिट को शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के 3 गुना से घटाकर 1.5 गुना कर दिया जाएगा।
RBI ने 2020 में HFCs और NBFCs के रेगुलेशंस को सुसंगत बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी और इस बार इसे स्टेपवाइज तरीके से लागू किया गया है।
नए रूल्स फाईनेंसियल स्थिति कमजोर वाली कंपनियों के लिए डिपॉजिट जुटाना मुश्किल बनाएंगे। अब HFCs को ब्याजदर, करेंसी, लोन रिस्क से संबंधित डेरिवेटिव में भी भाग लेना जरूरी होगा।
इस तरह के कठोर नियमों का उद्देश्य फाईनेंसियल स्थिरता को बढ़ाना और जमाकर्ताओं (Depositors) के हितों की रक्षा करना है।