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Traffic Challan: दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को माफ कराने का सुनहरा मौका! जानिए लोक अदालत में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, कोर्ट में चालान माफी के नियम और आवश्यक डाक्यूमेंट।
अगर आप पर भी हजारों के ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस शनिवार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रही है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं।
चालान स्लिप डाउनलोड करें: आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat) पर जाकर पेंडिंग चालान की स्लिप डाउनलोड करनी होगी।
यह स्लिप कोर्ट में दिखाने पर ही आपका चालान माफ हो सकता है या कम हो सकता है।
चालान पूरी तरह से माफ हो सकता है।
चालान की राशि 50% या उससे भी कम हो सकती है।
यह निर्णय कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा।
यह दिल्ली की 7 प्रमुख जिला अदालतों में लगेगी:
1. रोहिणी कोर्ट
2. साकेत कोर्ट
3. कड़कड़डूमा कोर्ट
4. पटियाला हाउस कोर्ट
5. द्वारका कोर्ट
6. 30 हजारी कोर्ट
7. राउज एवेन्यू कोर्ट
वे चालान जिनकी तारीख 30 नवंबर 2024 तक की है। सिर्फ उन्हीं मामलों को लोक अदालत में लिया जाएगा, जो वर्चुअल कोर्ट में पेंडिंग हैं।
सुबह 10:00 से शाम 4:00 बजे तक। चालान स्लिप के साथ कोर्ट पहुंचें। कोर्ट में मामला प्रस्तुत करें और जज की अनुमति से चालान की राशि कम करवाई जा सकती है या पूरी तरह से माफ हो सकती है।
1. बिना चालान स्लिप के लोक अदालत में आपका मामला नहीं सुना जाएगा।
2. हर चालान का निपटारा जज के विवेक पर निर्भर करेगा।
3. यदि चालान बहुत अधिक है, तो माफी या छूट की अपील कर सकते हैं।