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ITR: रिफंड में देरी होने पर गर्वनमेंट आपको देगी ब्याज, जानिए क्या करें

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ब्याज न मिलने पर क्या करना होगा?

अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड देरी से आ रहा है, तो परेशान न हों। सरकार आपको ब्याज के साथ रिफंड देती है। जानें, देरी पर कितना ब्याज मिलेगा और रिफंड न मिलने पर क्या करना चाहिए।

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देरी से रिफंड मिलने पर मिलेगा ब्याज

सरकार टैक्सपेयर्स को देरी से रिफंड मिलने पर इंटरेस्ट देती है। अगर सरकार आपके टैक्स रिफंड को जारी करने में देरी करती है, तो वह आपको उस राशि पर ब्याज भी देती है।

 

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कब मिलता है टैक्स प्यार के रिर्टन पर ब्याज?

यह ब्याज आपको तभी मिलेगा जब आपने तय तारीख तक अपना ITR दाखिल किया हो। ब्याज की गणना 1 अप्रैल से रिफंड मिलने की डेट तक की जाती है।

 

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कितना मिलता है ब्याज?

यह ब्याज 0.5% प्रति माह यानी सालाना 6% होता है। हालांकि, अगर आपका रिफंड आपके कुल टैक्स का 10% से कम है, तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा।
 

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रिफंड में देरी होने पर क्या करें?

अगर इनकम टैक्स रिफंड लेट से मिलता है, तो पहले ईमेल चेक करें कि कहीं IT डिपार्टमेंट ने कोई गलती सुधारने के लिए ईमेल तो नहीं भेजा। अगर ऐसा है,तो उसमें बताए गए निर्देशों का पालन करें।
 

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IT डिपार्टमेेंट की साइट पर जाकर ये चेक करें

अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर अपना रिफंड स्टेटस चेक करें।

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अपना स्टेटस यहां करें चेक

इसके लिए https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाकर पैन नंबर और पेंडिग ईयर का रिफंड भरें। कैप्चा डालकर Proceed पर क्लिक करें। इसके बाद अपना स्टेटस देख सकते हैं।

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कब करें शिकायत?

अगर आपका रिफंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया है और रिफंड नहीं मिला है, तो आप इसकी कंप्लेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट incometax.gov.in पर कर सकते हैं।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टोल फ्री नंबरपर कर सकते हैं कंप्लेन

इसके अलावा, आप आयकर विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह सर्विस वर्किंग डेज में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध है।

 

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इन सरल स्टेप फॉलों करके ब्याज के लिए करें क्लेम

इन सरल स्टेप का पालन करके आप अपने इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते हैं और किसी भी लेट लतीफी के मामले में इंटरेस्ट का क्लेम कर सकते हैं।

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