Utility News

ITR: रिफंड में देरी होने पर गर्वनमेंट आपको देगी ब्याज, जानिए क्या करें

Image credits: iSTOCK

ब्याज न मिलने पर क्या करना होगा?

अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड देरी से आ रहा है, तो परेशान न हों। सरकार आपको ब्याज के साथ रिफंड देती है। जानें, देरी पर कितना ब्याज मिलेगा और रिफंड न मिलने पर क्या करना चाहिए।

Image credits: iSTOCK

देरी से रिफंड मिलने पर मिलेगा ब्याज

सरकार टैक्सपेयर्स को देरी से रिफंड मिलने पर इंटरेस्ट देती है। अगर सरकार आपके टैक्स रिफंड को जारी करने में देरी करती है, तो वह आपको उस राशि पर ब्याज भी देती है।

 

Image credits: iSTOCK

कब मिलता है टैक्स प्यार के रिर्टन पर ब्याज?

यह ब्याज आपको तभी मिलेगा जब आपने तय तारीख तक अपना ITR दाखिल किया हो। ब्याज की गणना 1 अप्रैल से रिफंड मिलने की डेट तक की जाती है।

 

Image credits: iSTOCK

कितना मिलता है ब्याज?

यह ब्याज 0.5% प्रति माह यानी सालाना 6% होता है। हालांकि, अगर आपका रिफंड आपके कुल टैक्स का 10% से कम है, तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा।
 

Image credits: iSTOCK

रिफंड में देरी होने पर क्या करें?

अगर इनकम टैक्स रिफंड लेट से मिलता है, तो पहले ईमेल चेक करें कि कहीं IT डिपार्टमेंट ने कोई गलती सुधारने के लिए ईमेल तो नहीं भेजा। अगर ऐसा है,तो उसमें बताए गए निर्देशों का पालन करें।
 

Image credits: iSTOCK

IT डिपार्टमेेंट की साइट पर जाकर ये चेक करें

अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर अपना रिफंड स्टेटस चेक करें।

Image credits: iSTOCK

अपना स्टेटस यहां करें चेक

इसके लिए https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाकर पैन नंबर और पेंडिग ईयर का रिफंड भरें। कैप्चा डालकर Proceed पर क्लिक करें। इसके बाद अपना स्टेटस देख सकते हैं।

Image credits: iSTOCK

कब करें शिकायत?

अगर आपका रिफंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया है और रिफंड नहीं मिला है, तो आप इसकी कंप्लेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट incometax.gov.in पर कर सकते हैं।

Image credits: iSTOCK

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टोल फ्री नंबरपर कर सकते हैं कंप्लेन

इसके अलावा, आप आयकर विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह सर्विस वर्किंग डेज में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध है।

 

Image credits: iSTOCK

इन सरल स्टेप फॉलों करके ब्याज के लिए करें क्लेम

इन सरल स्टेप का पालन करके आप अपने इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते हैं और किसी भी लेट लतीफी के मामले में इंटरेस्ट का क्लेम कर सकते हैं।

Image credits: iSTOCK

RBI ने लोन के नियमों में किए बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर

Bank Holidays: क्या शनिवार को बंद रहेंगे बैंक? चेक RBI हॉलिडे लिस्ट

Tax बचाना है तो आपके लिए जन्नत हैं ये 17 देश, नहीं देना होगा एक रुपया

ICSI GK Quiz: 50,000 तक के कैस प्राइज जीतने का मौका, रजिस्ट्रेशन शुरू