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जवाब: भारत के राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने संबंधी निर्देश 'भारतीय ध्वज संहिता 2002' और 'राष्ट्रीय गौरव के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' द्वारा दिए गए हैं।
जवाब: भारतीय ध्वज संहिता में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित सभी नियम, परंपराएँ, और निर्देश हैं। इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया।
भारतीय ध्वज संहिता को 30 दिसंबर 2021 को संशोधित किया गया था। अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ या मशीन से बनाया जा सकता है। कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम या खादी का यूज हो सकता है।
भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार होना चाहिए। इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए।
भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार, आप अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज को हर दिन और किसी भी अवसर पर गरिमा और सम्मान के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं।
भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार, जब ध्वज खुले में या किसी के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।
राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा सम्मान की स्थिति में प्रदर्शित करना चाहिए और इसे साफ और अच्छी स्थिति में रखना चाहिए। क्षतिग्रस्त या अस्त-व्यस्त ध्वज को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए।