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भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने के लिए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा 2 के स्पष्टीकरण 4 के किन नियमों का पालन करना चाहिए। जानते हैं उनके बारे में
राष्ट्रीय ध्वज का यूज निजी अंत्येष्टि को लपेटने या किसी भी चीज़ को लपेटने के लिए नहीं किया जाएगा।
तिरंगे को किसी भी पोशाक, वर्दी या पहनावे के कमर के नीचे वाले हिस्से में चित्रित नहीं किया जाएगा। कुशन, रूमाल, नैपकिन, अंतःवस्त्र या किसी कपड़े में कढ़ाई नहीं की जाएगी।
राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी तरह की लेखन प्रक्रिया प्रक्रिया में यूज नहीं किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज का यूज वस्तुओं को लपेटने, प्राप्त करने या वितरित करने के लिए नहीं किया जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी व्हीकल के साइड, फ्रंट या बैक को ढकने के लिए नहीं किया जाना चािहए।