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इराक की संसद में एक विवादास्पद बिल पेश किया गया है, जिसमें 9 साल की बच्चियों की शादी को वैध बनाने की बात की गई है। इस बिल पर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
इराक के पर्सनल स्टेटस लॉ 1959 में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है, जो लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 साल से घटाकर 9 साल कर देगा।
इस बिल के खिलाफ इराक में महिलाओं ने जोरदार विरोध किया है। वे इसे लड़कियों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन मान रही हैं।
मानवाधिकार संगठनों ने इस बिल को लड़कियों की शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता के लिए बड़ा खतरा बताया है।
इस बिल के अनुसार, 9 साल की लड़कियां 15 साल के लड़कों से शादी कर सकेंगी।
यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि इराक में 28% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। इस बिल के लागू होने पर यह संख्या और बढ़ सकती है।
ह्यूमन राइट्स वॉच की शोधकर्ता सारा सनबार का कहना है कि यह कानून पारित होने से इराक का सामाजिक विकास पीछे की ओर जाएगा।
मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस बिल के पारित होने से लड़कियों की आजादी पर भी संकट खड़ा हो सकता है, जिससे उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।