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अब घर बैठे अपडेट हो जाएगी FASTag Kyc, बस फाॅलों करने पड़ेंगे ये स्टेप

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FASTag अपडेट के क्या हैं रूल?

FASTag के नए नियम लागू हो गए हैं और KYC अपडेट 31 अक्टूबर तक अनिवार्य है। जानें कैसे घर बैठे FASTag KYC अपडेट करें और अपडेशन के दौरान आपको कौन-कौन सी जानकारी देनी होगी।

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किसने बदले FASTag Rule?

FASTag Rule में बदलाव चुके हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने  नए FASTag Rule को लागू भी कर दिया है। इसे फॉलो न करने वालों पर पेनॉल्टी लग सकती है।

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FASTag अपडेशन की क्या है लास्ट डेट?

अगर आप भी FASTag यूजर्स हैं और अभी तक आपने अपना  FASTag अपडेट नहीं कराया है, तो इसे तत्काल अपडेट करा लें, इसकी डेडलाइन 31 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है।

 

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31 अक्टूबर तक FASTag KYC अपडेट कराना अनिवार्य

FASTag के नए रूल्स के तहत यूजर्स को अपना KYC अपडेट कराना होगा। 31 अक्टूबर 2024 तक 3 से 5 साल पहले जारी किए गए सभी FASTags के लिए KYC अपडेट करना अनिवार्य हो जाएगा।

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घर बैठे झट से अपडेट हो जाएगा FASTag

अगर आप घर बैठे अपना FASTag KYC अपडेट करना चाहते हैं तो हम आपको ये स्टेप बता रहे हैं। इन स्टेप्स के जरिए आपका काम मिनटों में हो जाएगा। तो आइए जानते हैं…
 

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ऑनलाइन FASTag कैसे अपडेट करें

सबसे पहले IHMCL की वेबसाइट fastag.ihmcl.com पर जाकर यहां अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करें। इस दौरान OTP और कैप्चा कोड डालकर सबमिट करने पर नई विंडो खुलेगी।

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फॉलों करने होंगे ये स्टेप

My Profile पर क्लिक करके FASTag KYC स्टेटस चेक करें। फिर KYC सेक्शन में जाएं और कस्टमर टाइप चुनें। इसके बाद सभी जरूरी डाक्यूमेंट के साथ डिटेल फिल कर दें।आपका FASTag अपडेट हो जाएगा। 

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नए फास्टैग नियमों में यूजर्स को देनी होगी ये जानकारी

वहीं, फास्टैग नियमों में बदलाव के बाद अब यूजर्स को अपने वाहन की पूरी डिटेल देनी होगी। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और मालिक का मोबाइल नंबर इससे लिंक करना होगा।

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नए वाहन मालिकों के लिए क्या और कितनी मिलेगी छूट?

वहीं, जिन्होंने हाल ही में नया वाहन खरीदा है, उन्हें तीन महीने का समय दिया जाएगा। ऐसे यूजर्स को 90 दिनों के अंदर फास्टैग पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट करना जरूरी है।

 

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FASTag यूजर्स को अपलोड करनी होंगी ये इमेज

यूजर्स को वाहन की इमेज भी अपलोड करनी होगी। फास्टैग यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका डेटाबेस भारत के नेशनल व्हीकल रजिस्ट्री डेटाबेस में दर्ज जानकारी से अलग न हो।

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डेटाबेस को वेरिफाई कर लें यूजर्स

दोनों में अंतर होने पर यूजर्स को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने डेटाबेस को वेरिफाई कर लें।

 

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