₹12 लाख इनकम पर ITR जरूरी या नहीं? कन्फ्यूज न हों, जानें नियम
utility-news Feb 03 2025
Author: Rajkumar Upadhyaya Image Credits:iSTOCK
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बजट में हुआ ये ऐलान
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करने के दौरान कहा कि सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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कुछ टैक्सपेयर्स कन्फ्यूज्ड
इसके बाद कुछ टैक्सपेयर्स कन्फ्यूज्ड हैं। पहला कनफ्यूजन यह है कि क्या सालाना इनकम 12 लाख रुपये हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है?
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इनकम टैक्स की नई रीजीम के लिए है ये ऐलान
वित्तमंत्री ने जो ऐलान किया है, वह इनकम टैक्स की नई रीजीम के लिए है। दूसरा वित्तमंत्री ने इस रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 12 लाख रुपये नहीं की है।
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नई रीजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव
1 फरवरी को वित्तमंत्री ने नई रीजीम के लिए नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया। इसमें उन्होंने बेसिक एग्जेम्शन लिमिट बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया। इससे पहले यह लिमिट 3 लाख रुपये थी।
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4 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
मतलब कि नई टैक्स रीजीम में सालाना 4 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में अब भी बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये है।
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फाइल करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपये है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इसकी वजह यह है कि वित्तमंत्री ने बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 12 लाख रुपये नहीं की है।
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सालाना 12 लाख रुपये इनकम पर टैक्स नहीं
12 लाख रुपये सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि ऐसे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत रिबेट मिलेगा। पहले सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो था।