₹12 लाख इनकम पर ITR जरूरी या नहीं? कन्फ्यूज न हों, जानें नियम

Utility News

₹12 लाख इनकम पर ITR जरूरी या नहीं? कन्फ्यूज न हों, जानें नियम

Image credits: iSTOCK
<p>वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करने के दौरान कहा कि  सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।</p>

बजट में हुआ ये ऐलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करने के दौरान कहा कि  सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Image credits: iSTOCK
<p>इसके बाद कुछ टैक्सपेयर्स कन्फ्यूज्ड हैं। पहला कनफ्यूजन यह है कि क्या सालाना इनकम 12 लाख रुपये हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है? </p>

कुछ टैक्सपेयर्स कन्फ्यूज्ड

इसके बाद कुछ टैक्सपेयर्स कन्फ्यूज्ड हैं। पहला कनफ्यूजन यह है कि क्या सालाना इनकम 12 लाख रुपये हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है? 

Image credits: iSTOCK
<p>वित्तमंत्री ने जो ऐलान किया है, वह इनकम टैक्स की नई रीजीम के लिए है। दूसरा वित्तमंत्री ने इस रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 12 लाख रुपये नहीं की है।</p>

इनकम टैक्स की नई रीजीम के लिए है ये ऐलान

वित्तमंत्री ने जो ऐलान किया है, वह इनकम टैक्स की नई रीजीम के लिए है। दूसरा वित्तमंत्री ने इस रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 12 लाख रुपये नहीं की है।

Image credits: iSTOCK

नई रीजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव

1 फरवरी को वित्तमंत्री ने नई रीजीम के लिए नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया। इसमें उन्होंने बेसिक एग्जेम्शन लिमिट बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया। इससे पहले यह लिमिट 3 लाख रुपये थी। 

Image credits: iSTOCK

4 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं

मतलब कि नई टैक्स रीजीम में सालाना 4 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में अब भी बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये है। 

Image credits: iSTOCK

फाइल करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न

अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपये है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इसकी वजह यह है कि वित्तमंत्री ने बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 12 लाख रुपये नहीं की है। 

Image credits: iSTOCK

सालाना 12 लाख रुपये इनकम पर टैक्स नहीं

12 लाख रुपये सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि ऐसे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत रिबेट मिलेगा। पहले सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो था।
 

Image credits: our own

महाकुंभ 2025:संगम-झूंसी...कहां से किस पुल पर जाना है, देखें पूरी लिस्ट

बजट 2025: किसको क्या मिला? जानें ये 5 बड़े ऐलान

ममता कुलकर्णी: कहां पढ़ी बॉलीवुड की ये हॉट एक्ट्रेस, कितनी एजूकेशन?

प्रेमानंद महाराज के इन 4 उपायों से पाएं जीवन में सुख-समृद्धि