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अब 15-20 साल पुरानी कारें भी चल सकेंगी। सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है।
वर्तमान में, 15 साल से पुरानी कमर्शियल और 20 साल से पुरानी प्राइवेट कारों को डी-रजिस्टर करना अनिवार्य है। दिल्ली में यह नियम और सख्त हैं।
सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी में बदलाव पर विचार कर रही है, जिसमें गाड़ियों की उम्र की बजाय उनकी फिटनेस को महत्व दिया जाएगा।
देशभर में लगभग 1.20 करोड़ गाड़ियां मौजूदा हैं, लेकिन 2023 में सिर्फ 44,000 गाड़ियां ही स्क्रैप की गई हैं। स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार नहीं है।
अगर नई पॉलिसी लागू हुई, तो उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने अपनी पुरानी गाड़ियों का ख्याल अच्छे से रखा है। गाड़ियों की उम्र के बजाय उनकी फिटनेस पर ध्यान दिया जाएगा।
सरकार की नई पॉलिसी का इंतजार है, जो पुरानी कार चलाने वालों के लिए एक नई आशा लेकर आ सकती है।