Pan Card: जान लें पैन कार्ड के नये नियम, वरना बढ़ सकती है परेशानी
Image credits: stockphoto
पैन-आधार को लेकर नया अपडेट
यदि आपने अपना पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए है। इसको लेकर नया अपडेट सामने आया है।
Image credits: stockphoto
पैन-आधार लिंक की लास्ट डेट क्या?
पैन-आधार लिंक की लास्ट डेट 31 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। यदि आपने अपना पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया है तो करा लें। वरना लेन-देन में दिक्कत हो सकती है।
Image credits: @DEMOPIC
नहीं कर सकेंगे कोई फाइनेंशियल काम
यदि आपका पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं है तो 1000 रुपये जुर्माने की राशि अदा कर दोनों कार्ड लिंक करा लें। ऐसा न होने पर आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल काम नहीं कर पाएंगे।
Image credits: Google
इन कामों को कर पाना संभव नहीं
पैन-आधार कार्ड लिंक न होने पर आप कई वित्तीय काम नहीं करा सकेंगे। जैसे-आईटीआर फाइलिंग, एकाउंट ओपनिंग आदि।
Image credits: Google
डिएक्टिव पैन कार्ड यूज करने पर जुर्माना
यदि आप डिएक्टिव पैन कार्ड का यूज किसी फाइनेंशियल दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आप पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
Image credits: Freepik
कैसे करें Pan-Aadhaar लिंक?
पैन-आधार को लिंक करना बेहद आसान है। आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।
Image credits: Google
नई विंडो में भर दें डिटेल
लिंक आधार पर क्लिक करते ही नया विंडो खुलेगा। उसमें अपना पैन नंबर, आधार और मोबाइल नंबर सबमिट करें और ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प का चुनाव करें।