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Pan Card: जान लें पैन कार्ड के नये नियम, वरना बढ़ सकती है परेशानी

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पैन-आधार को लेकर नया अपडेट

यदि आपने अपना पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए है। इसको लेकर नया अपडेट सामने आया है।

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पैन-आधार लिंक की लास्ट डेट क्या?

पैन-आधार लिंक की लास्ट डेट 31 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। यदि आपने अपना पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया है तो करा लें। वरना लेन-देन में दिक्कत हो सकती है।

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नहीं कर सकेंगे कोई फाइनेंशियल काम

यदि आपका पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं है तो 1000 रुपये जुर्माने की राशि अदा कर  दोनों कार्ड लिंक करा लें। ऐसा न होने पर आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल काम नहीं कर पाएंगे।

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इन कामों को कर पाना संभव नहीं

पैन-आधार कार्ड लिंक न होने पर आप कई वित्तीय काम नहीं करा सकेंगे। जैसे-आईटीआर फाइलिंग, एकाउंट ओपनिंग आदि।

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डिएक्टिव पैन कार्ड यूज करने पर जुर्माना

यदि आप डिएक्टिव पैन कार्ड का यूज किसी फाइनेंशियल दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आप पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

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कैसे करें Pan-Aadhaar लिंक?

पैन-आधार को लिंक करना बेहद आसान है। आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।

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नई विंडो में भर दें डिटेल

लिंक आधार पर क्लिक करते ही नया विं​डो खुलेगा। उसमें अपना पैन नंबर, आधार और मोबाइल नंबर सबमिट करें और ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प का चुनाव करें।

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