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यदि आपने अपना पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए है। इसको लेकर नया अपडेट सामने आया है।
पैन-आधार लिंक की लास्ट डेट 31 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। यदि आपने अपना पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया है तो करा लें। वरना लेन-देन में दिक्कत हो सकती है।
यदि आपका पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं है तो 1000 रुपये जुर्माने की राशि अदा कर दोनों कार्ड लिंक करा लें। ऐसा न होने पर आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल काम नहीं कर पाएंगे।
पैन-आधार कार्ड लिंक न होने पर आप कई वित्तीय काम नहीं करा सकेंगे। जैसे-आईटीआर फाइलिंग, एकाउंट ओपनिंग आदि।
यदि आप डिएक्टिव पैन कार्ड का यूज किसी फाइनेंशियल दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आप पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
पैन-आधार को लिंक करना बेहद आसान है। आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।
लिंक आधार पर क्लिक करते ही नया विंडो खुलेगा। उसमें अपना पैन नंबर, आधार और मोबाइल नंबर सबमिट करें और ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प का चुनाव करें।