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अगर आप क्रेडिट कार्ड बंद करना चाहते हैं, पर बैंक इसमें देरी कर रहा है, तो RBI रूल्स के मुताबिक बैंक को परडे 500रु. का जुर्माना देना होगा। जानें क्रेडिट कार्ड बंद करने का प्रॉसेस।
RBI रूल्स के मुताबिक अगर कोई कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करने का रिक्वेस्ट करता है, तो बैंक या कार्ड जारी करने वाली संस्था को 7 दिनों के भीतर इस प्रॉसेस को शुरू करना होगा।
अगर बैंक इसमें देरी करता है, तो उसे 7 दिनों के बाद हर दिन के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो सीधे कस्टमर को पेमेंट किया जाएगा।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए। RBI ने ये रूल 2022 में पेश किया था, जिससे कस्टमर को अपने अधिकारों की रक्षा मिल सके।
क्रेडिट कार्ड बंद करने का प्रॉसेस बहुत आसान है, बस आपको ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा और आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज कर दिया जाएगा।
किसी भी क्रेडिट कार्ड को बंद करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके कार्ड पर कोई भी बकाया नहीं है। जब तक बकाया चुकाया नहीं जाता, तब तक कार्ड बंद नहीं किया जा सकता।
क्रेडिट कार्ड पर जमा किए गए रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना न भूलें, क्योंकि ये पॉइंट्स आपने अपनी खरीदारी से अर्जित किए हैं।
अगर आपके कार्ड पर रेकरिंग पेमेंट्स जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम या OTT मंथली चार्जेज सेट हैं, तो उन्हें बंद करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि सभी भुगतान क्लियर हो चुके हैं।
अब अपने बैंक को कॉल करके बताएं कि आप अपना क्रेडिट कार्ड बंद करना चाहते हैं। बैंक आपसे कुछ जानकारी मांगेगा और प्रक्रिया शुरू कर देगा।
प्रॉसेस पूरा होने के बाद, अपना क्रेडिट कार्ड काट दें ताकि यह किसी गलत हाथों में न जाए।
RBI के इस रूल्स के तहत, अगर बैंक आपकी रिक्वेस्ट को टाइम पर पूरा नहीं करता है, तो आप उससे हर दिन 500 रुपये के हर्जाने का क्लेम कर सकते हैं।