टैक्सपेयर न होने पर भी फाइल करें ITR, होंगे कई फायदे
Credit Card Tax Payment: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। अगर आप टैक्सपेयर नहीं भी हैं तो भी समय पर ITR फॉर्म भरने के कई फायदे हैं। 7 जून 2021 को लॉन्च हुआ इनकम टैक्स पोर्टल टैक्सपेयर्स को कई तरह के फायदे देता है। अगर आप ITR फाइल करने के बाद क्रेडिट कार्ड की मदद से अपना टैक्स चुकाते हैं तो आप इससे कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं, जाने कैसे।
क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल क्यों करें?
इनकम टैक्स पोर्टल पर क्रेडिट कार्ड का यूज करके टैक्स का पेमेंट करने का ऑप्शन बहुत सुविधा प्रदान करता है। यह बैंक ट्रांसफर या कैस ट्रांजेक्शन की आवश्यकता के बिना तत्काल टैक्स पेमेंट की अनुमति देता है। इसके एक्स्ट्रा यह आपको लिमिटेड कैस होने पर भी अपने टैक्स दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाकर लेट फीस और ब्याज से बचाता है। क्रेडिट कार्ड से अपना टैक्स पेमेंट करने पर आपको अपने पेमेंट की तुरंत पुष्टि मिलती है।
क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर क्या होता है लाभ?
चेक या बैंक ट्रांसफर जैसी ओल्ड मैथेड का ईवैल्युएशन होने में समय लग सकता है, जिससे आपको यह अनिश्चितता रहती है कि आपके पेमेंट की पुष्टि हुई है या नहीं। इसके विपरीत क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर तुरंत पुष्टि मिलती है, जिससे कोई चिंता नहीं रहती। इन कार्डों पर रिवॉर्ड मिलते हैं भारत में केवल कुछ ही क्रेडिट कार्ड इनकम टैक्स पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं।
क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर मिलता है 16% की सेविंग
वर्तमान में केवल कुछ चुनिंदा कार्ड, जैसे कि HDFC बिज़ब्लैक और HDFC बिज़पावर क्रेडिट कार्ड, टैक्स पेमेंट के लिए रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं। ये कार्ड इनकम टैक्स और GST पेमेंट पर क्रमशः 16% और 8% तक की सेविंग प्रदान करते हैं।
इनकम टैक्स पेमेंट पर मिलते हैं माइलस्टोन बेनीफिट
इनके अलावा आप अन्य क्रेडिट कार्डों का भी यूज कर सकते हैं, जो इनकम टैक्स पेमेंट पर माइलस्टोन बेनीफिट प्रदान करते हैं, जैसे कि SBI विस्तारा कार्ड/IDFC विस्तारा कार्ड, जहां आप माइलस्टोन तक पहुंचने पर कंप्लीमेंट्री फ्लाईट टिकट प्राप्त कर सकते हैं।