ITR Refund Status Check: यदि आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना ITR दाखिल किया है और अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो अब आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर अपने रिफंड की स्थिति जांच सकते हैं। ITR रिफंड स्टेटस फाईनेंसियल ईयर 2023-24 (असिस्मेंट ईयर 2024-25) के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) 31 जुलाई 2024 की टाइम लिमिट तक दाखिल करना महत्वपूर्ण है।
अपना ITR दाखिल करने में विफल रहने और अपने इनकम टैक्स का पेमेंट करने में उपेक्षा करने से सीरियस रिजल्ट हो सकते हैं, जिसमें कुछ मामलों में संभावित कानूनी दंड और जेल भी शामिल है। यदि आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना ITR दाखिल कर दिया है, तो अब आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर अपने रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
ITR रिफंड की स्थिति ऑनलाइन चेक के लिए क्या है रिक्वायर डिटेल?
1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने के लिए एक वैलिड ID और पासवर्ड।
2. आपका पैन आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए।
3. आपके द्वारा दाखिल आईटीआर का एकनॉलेजमेंट नंबर।
ncometax.gov.in पर ऑनलाइन अपने ITR रिफंड की स्थिति कैसे जांचें?
1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं और अपने ID-पासवर्ड का यूज करके लॉग इन करें।
2. 'ई-फाइल' टैब पर जाएं, फिर ' इनकम रिटर्न' चुनें और 'फाइल किए गए रिटर्न देखें' पर क्लिक करें।
3. ई-फाइल' टैब पर जाएं, फिर 'इनकम रिटर्न' चुनें और 'फाइल किए गए रिटर्न देखें' पर क्लिक करें।
4. जिस टैक्स निर्धारण वर्ष में आप रुचि रखते हैं, उसके लिए रिफंड स्थिति की जांच करें।
पैन का यूज करके NSDL वेबसाइट पर अपने ITR रिफंड की स्थिति की कैसे चेक करें?
1. अपना पैन नंबर दर्ज करें और संबंधित कर निर्धारण वर्ष चुनें।
2. 'कैप्चा कोड' दर्ज करें.
3. अपनी धन वापसी स्थिति देखने के लिए 'आगे बढ़ें' बटन पर क्लिक करें।
ITR रिफंड प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
आईटीआर रिफंड की प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि रिटर्न ई-वेरीफाई हो। ET की रिपोर्ट के अनुसार, आम तौर पर, रिफंड 4 से 5 सप्ताह के भीतर टैक्सपेयर्स के एकाउंट में जमा हो जाता है। यदि इस पीरियड के भीतर रिफंड प्राप्त नहीं होता है, तो ITR में एनोमलाईज के लिए किसी भी नोटिफिकेशन का रिव्यू करना महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपडेट के लिए अपना ईमेल देखें और नीचे डिस्क्राइब्ड प्रॉसेस में मेंटेन ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड की स्थिति की निगरानी करें।