ITR: बिना CA के ITR फाइल करें! जानिए 6 आसान स्टेप्स में पूरा प्रोसेस

Income Tax Return: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का आसान तरीका जानें! बिना CA के ITR कैसे भरें? खुद ऑनलाइन ITR फाइलिंग करने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़ों की पूरी जानकारी।

How to fill ITR without a CA Online ITR filing guide

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रक्रिया है। कई लोग इसे करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद लेते हैं, लेकिन आप खुद भी इसे आसानी से ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बिना CA के ITR दाखिल करने का सरल तरीका बताएंगे।
 

How to fill ITR without a CA Online ITR filing guide
ITR क्या है और क्यों जरूरी है?

आयकर रिटर्न (ITR) आपकी वार्षिक आय का आधिकारिक घोषणापत्र होता है, जो सरकार को आपके द्वारा भुगतान किए गए करों की जानकारी देता है। यह कर रिफंड प्राप्त करने, लोन आवेदन, वीज़ा प्रक्रिया और वित्तीय नियोजन के लिए भी आवश्यक होता है।

ITR दाखिल करने से पहले जरूरी डाक्यूमेंट
  1. फॉर्म 16 - यदि आप सैलरीड कर्मचारी हैं।

  2. फॉर्म 16A - यदि आपकी आय अन्य स्रोतों से है।

  3. फॉर्म 26AS - टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट।

  4. पूंजीगत लाभ विवरण - यदि आपने किसी संपत्ति या शेयरों में निवेश किया है।

  5. कर बचत निवेश का प्रमाण - धारा 80C, 80D आदि के तहत किए गए निवेशों का विवरण।

बिना CA के ITR भरने के स्टेप्स

स्टेप्स 1: आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करें
आयकर विभाग के आधिकारिक वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in) पर जाएं और अपने खाते में लॉग इन करें। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है, तो पहले खुद को रजिस्टर करें।
स्टेप्स 2: e-Filing टैब पर जाएं और ITR भरना चुनें
लॉगिन के बाद "e-File" मेनू पर क्लिक करें और "Income Tax Return" विकल्प चुनें।
स्टेप्स 3: सही ITR फॉर्म चुनें
यदि आपकी आय वेतन से है, तो ITR-1 फॉर्म चुनें।
यदि आपकी आय वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से भी है, तो ITR-2 चुनें।
उचित आकलन वर्ष (AY 2024-25) का चयन करें।
स्टेप्स 4: विवरण भरें और फॉर्म सबमिट करें
फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें, आय की पुष्टि करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप्स 5: ITR को ई-वेरिफाई करें
ITR सबमिट करने के बाद, इसे आधार OTP, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर के जरिए ई-वेरिफाई करें।
स्टेप्स 6: सबमिट किए गए रिटर्न की पुष्टि करें
एक बार ई-वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद, आपकी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
 

किन लोगों को ITR फाइल करना जरूरी है?
  • जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक है (अधिसूचित छूट के बाद)।

  • जिन्होंने किसी विदेशी संपत्ति में निवेश किया है।

  • जिनके बैंक खाते में साल भर में 50 लाख रुपये से अधिक का जमा हुआ है।

  • यदि कोई व्यवसायी या फ्रीलांसर सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित करता है।

ITR फाइल करने के फायदे

1. टैक्स रिफंड का लाभ
2. वीज़ा और लोन आवेदन में सहूलियत
3. आर्थिक स्थिरता और कर रिकॉर्ड बनाए रखना
ITR दाखिल करना अब पहले से कहीं आसान और ऑनलाइन प्रक्रिया बन चुका है। अगर आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ हैं, तो आप खुद से भी इसे दाखिल कर सकते हैं। सही जानकारी और प्रक्रिया का पालन करके आप CA की सहायता के बिना भी अपना ITR सफलतापूर्वक दाखिल कर सकते हैं।

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