फैमिली मेंबर भी इन 11 तरीकों से बचा सकते हैं इनकम टैक्स, ITR फाइलिंग से पहले करे लें चेक

First Published | Jul 20, 2024, 3:24 PM IST

Save Income Tax: जानें कैसे आपका परिवार 11 तरीकों से आपका इनकम टैक्स बचा सकता है। माता-पिता, जीवनसाथी और बच्चे सभी टैक्स बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पढ़ें पूरी जानकारी।

माता-पिता, पति-पत्नी और बच्चे भी बचा सकते हैं टैक्स

Save Income Tax: जब भी टैक्स बचाने की बात आती है, तो लोग तमाम तरह के हथकंडे अपनाना चाहते हैं। ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई नजदीक आ रही है। क्या आप जानते हैं कि आपकी फैमिली भी आपका इनकम टैक्स सेव करने में मददगार साबित हो सकती है? जी हां आपके माता-पिता, आपके पति या पत्नी और आपके बच्चे सभी टैक्स बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपका परिवार 11 तरीकों से आपका टैक्स कैसे बचा सकता है।

माता-पिता इन 3 तरीकों से बचा सकते हैं आपका टैक्स

1- माता-पिता को किराया दें, HRA क्लेम करें
अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और HRA क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने माता-पिता को घर का किराया देकर HRA क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80GG के तहत आप अपने माता-पिता के घर पर खुद को किराएदार दिखाकर HRA पर टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। इसके तहत आप दिखा सकते हैं कि आप अपने माता-पिता को किराया देते हैं, लेकिन यदि आप कोई अन्य हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप HRA क्लेम नहीं कर पाएंगे।

2- माता-पिता के नाम पर टैक्स सेविंग स्कीम लेकर

ज्यादातर टैक्स सेविंग स्कीम में सीनियर सिटिजंस को एक्स्ट्रा बेनीफिट दिया जाता है। अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटिजन हैं, तो उनके नाम पर टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे। पहला टैक्स बेनिफिट मिलेगा, दूसरा सीनियर सिटिजंस की वजह से ज्यादा ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटिजंस को एक साल में 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।

3- माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर

अगर आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा लेते हैं तो आपको इसके प्रीमियम एमाउंट पर टैक्स छूट मिलता है। 65 साल से कम उम्र के माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी। वहीं अगर माता-पिता की उम्र 65 साल से ज्यादा है तो 50,000 रुपये तक टैक्स छूट का बेनीफिट मिलेगा।

लाइफ पार्टनर 4 प्रकार से बचा सकता है टैक्स?

1. जॉइंट होम लोन होगा फायदेमंद
अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो सिंगल के बजाय जॉइंट होम लोन लें। दोनों के नाम पर रजिस्टर करा लें। ऐसे में आप दोनों होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट का क्लेम कर सकते हैं। इससे टैक्स में डबल बेनीफिट मिलेगा। आप दोनों मूलधन पर 1.5-1.5 लाख रुपये यानि सेक्शन 80C के तहत कुल 3 लाख रुपये का क्लेम कर सकते हैं। वहीं आप दोनों सेक्शन 24 के तहत ब्याज पर 2-2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। यानि कुल मिलाकर आप 7 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। हालांकि, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका होम लोन कितना है।

2. पत्नी को पैसे देकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराएं

अगर आप लांग टर्म के लिए शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो आपको कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलेगी। ऐसे में अगर आपकी पत्नी की इनकम बहुत कम है या वह गृहिणी हैं तो आप उन्हें कुछ पैसे देकर उनके नाम से शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। इस तरह आपकी पत्नी को उस पैसे पर मिलने वाले रिटर्न पर 1 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी। वहीं, अगर आप खुद इस पैसे को निवेश करते हैं और आपको पहले से ही 1 लाख रुपये का कैपिटल गेन है तो आपका कुल गेन 2 लाख रुपये हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको 1 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा।

3. वाईफ की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन

कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो फैमिली प्रेशर में शादी तो कर लेती हैं, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि उन्हें आगे पढ़ना है। ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको उस लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। एजुकेशन लोन के ब्याज पर आप 8 साल तक टैक्स छूट पा सकते हैं। यह छूट आपको सेक्शन 80E के तहत मिलती है। हालांकि, लोन लेते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको स्टूडेंट लोन ऐसे बैंक या इंस्टीट्यूट से लेना चाहिए जो गर्वनमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

4. हेल्थ इंश्योरेंस लेकर

आप चाहें तो अपनी वाइफ के लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं या फिर फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस के तहत हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत आप अपने, लाइफ पार्टनर और डिपेंडेंट चिल्ड्रेन के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक की टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।

बच्चे भी बचा सकते हैं टैक्स

1. बच्चों की स्कूल/कॉलेज की फीस  
सिर्फ़ माता-पिता या पति-पत्नी ही नहीं, बच्चे भी टैक्स सेविंग में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनके स्कूल या कॉलेज पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट का क्लेम कर सकते हैं।

2. हेल्थ इंश्योरेंस

आप अपने और अपने लाइफ पार्टनर के लिए जो फैमिली फ्लोटर स्कीम लेंगे, उसमें बच्चा भी शामिल होगा। इन सभी को सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है।

3. बच्चों के नाम पर निवेश

आप चाहें तो बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आप PPF, सुकन्या समृद्धि एकाउंट, म्यूचुअल फंड खाता, पारंपरिक बीमा पॉलिसी की मदद ले सकते हैं। इसमें आप जो निवेश करते हैं, वह धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र है।

4.  बच्चों के लिए एजूकेशन लोन

जिस तरह आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए एजूकेशन लोन लेकर धारा 80E के तहत टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं, उसी तरह आप अपने बच्चे की शिक्षा के लिए भी एजूकेशन लोन लेकर धारा 80 E के तहत टैक्स सेव कर सकते हैं। आप यह लोन अपने लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए या किसी ऐसे छात्र के लिए ले सकते हैं, जिसके आप कानूनी अभिभावक हैं।

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