1 अप्रैल से बदल जाएगा पेंशन सिस्टम! जानिए नई योजना के चौंकाने वाले नियम, आप पर क्या होगा असर?
Surya Prakash Tripathi |
Published : Mar 21, 2025, 10:18 AM ISTUpdated : Mar 21, 2025, 10:23 AM IST
Unified Pension Scheme 2025: जानिए केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नए अपडेट! 1 अप्रैल 2025 से लागू इस योजना के तहत ₹10,000 न्यूनतम गारंटीड पेंशन मिलेगी। पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
New Pension Scheme 2025: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह गारंटीड पेंशन मिलेगी। साथ ही, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तर्ज पर अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सरकार ने यह कदम राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में निश्चित पेंशन न होने से उपजे असंतोष को दूर करने के लिए उठाया है।
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UPS (Unified Pension Scheme) के मुख्य लाभ
1. गारंटीड पेंशन: सरकार न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह पेंशन की गारंटी देगी।
2. 50% अंतिम वेतन पेंशन: कर्मचारी के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
3. ग्रेच्युटी मिलेगी: NPS की तुलना में, UPS में रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी भी दी जाएगी।
4. पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को 60% पेंशन मिलेगी।
5. सरकार और कर्मचारी का कुल योगदान: 28.5% (कर्मचारी – 10%, सरकार – 18.5%)
6. कम से कम 10 साल की सेवा आवश्यक UPS का लाभ उठाने के लिए।
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NPS क्या है?
1. पेंशन राशि की कोई गारंटी नहीं, यह निवेश योजनाओं पर निर्भर करता है
2. रिटायरमेंट पर 40 पेंशन फंड से एन्युटी प्लान खरीदना होगा
3. दोनों का कुल योगदान केवल 24% है
4. NPS में ग्रेच्युटी नहीं दी जाती
5. यह निवेश योजना पर निर्भर करता है
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UPS मिलने वाले लाभ
1. सरकार न्यूनतम 10,000 रुपये की गारंटी पेंशन देगी
2. पेंशन पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगी
3. सरकार और कर्मचारी का कुल योगदान 28.5% होगा
4. रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी दी जाएगी
5. 60% पारिवारिक पेंशन दी जाएगी
पेंशन की गणना: निवेश पर निर्भर - अंतिम वेतन का 50% ग्रेच्युटी : नहीं हां सरकार का योगदान: 14% 8.5% पारिवारिक पेंशन : नहीं 60%
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UPS के लिए अप्लाई कैसे करें?
1. मौजूदा सरकारी कर्मचारी: 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारी, जिन्होंने NPS चुना था, वे UPS का चयन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म A2 भरना होगा। 2. नए भर्ती कर्मचारी: 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी फॉर्म A1 भरकर UPS का चयन कर सकते हैं। 3. सेवानिवृत्त कर्मचारी: जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और NPS से जुड़े थे, वे UPS में शामिल हो सकते हैं। उन्हें फॉर्म B2 और KYC दस्तावेज जमा करने होंगे। 4. कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में: कर्मचारी की मृत्यु होने पर, कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को फॉर्म B6 और KYC दस्तावेज जमा करने होंगे। 5. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS): VRS लेने पर कम से कम 25 साल की सेवा आवश्यक होगी। पेंशन 60 वर्ष की उम्र में मिलेगी।
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UPS में अप्लाई प्रॉसेस
A. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
B. ऑनलाइन फॉर्म www.npscra.nsdl.co.in पर उपलब्ध होंगे।
C. भौतिक रूप से फॉर्म भरकर भी आवेदन किया जा सकता है।
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किन कर्मचारियों को UPS का लाभ नहीं मिलेगा?
1. सेवा से हटाए गए, बर्खास्त किए गए, या इस्तीफा देने वाले कर्मचारी UPS में शामिल नहीं हो सकेंगे।
2. एक बार चुने गए विकल्प को बदला नहीं जा सकता – यानी, यदि आप UPS या NPS में से किसी एक को चुनते हैं, तो बाद में बदलाव संभव नहीं होगा।