PM श्रम योगी मानधन योजना: असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन स्कीम, कैसे करें अप्लाई?
Government Pension Scheme: रिटायरमेंट के बाद पेंशन हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच होती है। हालांकि, भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो रोज़ कमाने और खर्च करने पर ही निर्भर रहता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के पास भविष्य के लिए बचत या पेंशन की सुविधा नहीं होती। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Mandhan Yojana) शुरू की है।
क्या है पीएम श्रम योगी मानधन योजना? (PM Shram Yogi Mandhan Yojana)
यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है।
PM Shram Yogi Mandhan स्कीम में कौन-कौन हो सकता है शामिल?
इस योजना में मजदूरों को न्यूनतम योगदान करना होता है और सरकार भी उतनी ही राशि जमा करती है। यह योजना मुख्य रूप से रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, छोटे दुकानदार, निर्माण श्रमिक, कृषि मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, बीड़ी मजदूर, मोची, धोबी और असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों के लिए फायदेमंद है।
PM श्रम योगी मानधन योजना के लाभ
1. 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन
2. मजदूर द्वारा दी गई राशि के बराबर सरकार का योगदान
3. ऑटो-डेबिट सुविधा के जरिए आसान भुगतान
4. मृत्यु पर परिवार को लाभ (पति/पत्नी को 50% पेंशन मिलेगी)
कैसे करें आवेदन?
1. नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
2. आधार कार्ड और बचत बैंक खाता नंबर दें।
3. मासिक योगदान राशि का चयन करें (आयु के अनुसार 55-200 रुपये तक)।
4. पंजीकरण पूरा होने के बाद श्रम योगी कार्ड प्राप्त करें।
5. बैंक खाते से हर महीने ऑटो-डेबिट के जरिए योगदान होगा।
PM श्रम योगी मानधन योजना में कितना योगदान देना होगा?
इस योजना में श्रमिक को उम्र के अनुसार हर महीने एक निश्चित राशि देनी होगी।
उम्र (वर्ष) - मासिक योगदान (रुपये) - सरकार का योगदान (रुपये)
18 55 55
30 100 100
40 200 200