Raksha Bandhan 2024: गिफ्ट देने से पहले जानें IT के रूल, क्या है उपहार पर टैक्स प्रभाव?

First Published | Aug 19, 2024, 12:25 PM IST

Tax Implications On Gifts: भारत में रक्षा बंधन जैसे त्योहारों के दौरान उपहार देने और लेने पर कर का क्या प्रभाव पड़ता है? जानें आयकर अधिनियम के तहत उपहारों पर कर नियम, छूट और क्या-क्या योग्य है।

रक्षाबंधन पर बहनों को गिफ्ट देने से पहले जरूर कर लें जानकारी

Tax Implications On Gifts: भारत में त्योहारों के दौरान उपहार देने और लेने की परंपरा है। रक्षा बंधन भी इससे अलग नहीं है। आज 19 अगस्त को देश भर में रक्षा बंधन मनाया जा रहा है, जो भाइयों और बहनों के बीच विशेष बंधन को संजोता है। इस अवसर पर बहनों को उपहार देना एक सामान्य प्रथा है, चाहे वह पारंपरिक हो, ट्रेंडी हो, या कोई और वस्तु हो।

भारत में गिफ्ट पर क्या है इनकम टैक्स रूल?

क्या आपने कभी सोचा है कि प्रियजनों को उपहार देने या लेने पर टैक्स का क्या प्रभाव पड़ता है? यहां हम भारत में गिफ्ट पर लागू होने वाले टैक्स रूल्स के बारे में विस्तार से बताएंगे, ताकि आप समझ सकें कि किसी भी उपहार पर टैक्स के मायके क्या हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि उपहार (Gifts) क्या है और इनकम टैक्स एक्ट इसे कैसे देखता है?

आखिर क्या होता है गिफ्ट?

भारत में उपहार कैश या प्राॅपर्टी के रूप में हो सकते हैं, जो एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या संगठन से बिना किसी पेमेंट के प्राप्त करता है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, उपहार देने वाले व्यक्ति को 'दाता' कहा जाता है और उपहार प्राप्त करने वाले को 'उपहार लेने वाला' कहा जाता है। हालांकि 1998 में उपहार टैक्स अधिनियम निरस्त हो गया था, फिर भी इनकम टैक्स एक्ट के तहत गिफ्ट कराधान (Taxation) के अधीन हैं।
 

उपहार के रूप में क्या है टैक्सबल है?

इनकम टैक्स एक्ट के तहत गिफ्ट में बिना पेमेंट किए प्राप्त धन या चल/अचल संपत्ति शामिल होती है। उपहारों की कुछ प्रमुख कैटेगरी हैं।  
1. Monetary Gift: इसमें नकद, चेक, ड्राफ्ट, या बैंक ट्रांसफर शामिल हैं।
2. Immovable Property: इसमें शेयर,बांड, आभूषण, मूर्तियां, और पेंटिंग जैसी वस्तुएं शामिल हैं। इसमें मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर खरीदी गई प्रॉपर्टी भी आती हैं।
3. Moveable Property: इसमें भूमि, भवन और रेजीडेंसियल या कामर्शियल प्रॉपर्टी शामिल होती हैं। यदि इन्हें उनके स्टांप शुल्क मूल्य से कम कीमत पर हासिल किया जाता है, तो अंतर को टैक्स योग्य गिफ्ट माना जाता है।

भारत में गिफ्ट पर कैसे लगता है टैक्स?

1. रिश्तेदारों से उपहार (Gifts from relatives): माता-पिता, भाई-बहन, और पति-पत्नी जैसे रिश्तेदारों से मिलने वाला गिफ्ट टैक्स फ्री होता है, फिर चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो। हालांकि, ऐसे उपहारों से होने वाली इनकम, जैसे फिक्स डिपॉजिट से ब्याज, 'क्लबिंग ऑफ इनकम' रूल्स के तहत टैक्सबल हो सकती है।
2. छोटे उपहार (Small gifts): एक फाईनेंसियल ईयर में 50,000 रुपये तक के गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन अगर प्राप्त उपहारों का कुल मूल्य इस एमाउंट से अधिक हो जाता है, तो पूरा एमाउंट 'अन्य सोर्शेज से इनकम' के रूप में टैक्सबल हो जाती है।

ये उपहार भी आते हैं छूट के दायरे में

3. संपत्ति उपहार(Property Gifts): यदि आपको प्रॉपर्टी उसके स्टांप फीस वैल्यू से कम कीमत पर मिलती है, तो अंतर को टैक्सबल गिफ्ट माना जाता है। हालांकि, यदि अंतर 50,000 रुपये से कम है, तो इसे टैक्सबल गिफ्ट नहीं माना जाएगा।
4. क्या है विशेष छूट(Special Discount)?: विवाह, मृत्यु, वसीयत या विरासत के तहत, लोकल अफसरों से या कुछ संस्थानों और ट्रस्टों से प्राप्त उपहार भी टैक्स फ्री होते हैं। इस जानकारी के साथ, आप त्योहारों के दौरान उपहार देने या लेने से पहले उपयुक्त टैक्स रूल्स का पालन कर सकते हैं। 

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