केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारी UPS के तहत आवेदन कर सकेंगे। इस नई पेंशन योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्रदान करना है।
1 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने UPS का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जो कर्मचारी इस योजना के तहत पेंशन चाहते हैं, उन्हें क्लेम फॉर्म भरना होगा। अगर कर्मचारी UPS का चयन नहीं करता है, तो वह पुरानी NPS स्कीम को जारी रख सकता है।
UPS के लिए कौन कर सकता है अप्लाई?
1. मौजूदा कर्मचारी: जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं, वे UPS चुन सकते हैं।
2. नए भर्ती कर्मचारी: 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी 30 दिनों के भीतर UPS का चयन कर सकते हैं।
3. रिटायर कर्मचारी: जो NPS के अंतर्गत थे, वे भी UPS में शामिल हो सकते हैं।
4. पति/पत्नी: कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी UPS चुन सकता है।
UPS में योगदान और न्यूनतम पेंशन
1. कर्मचारी का 10% योगदान (मूल वेतन + महंगाई भत्ता)।
2. सरकार का 18.5% योगदान।
3. न्यूनतम 10,000 रुपये गारंटीड पेंशन।
4. सेवा अवधि 25 साल पूरी करने पर अंतिम वेतन का 50% पेंशन।
UPS आवेदन प्रक्रिया: किसे कौन सा फॉर्म भरना होगा?
1. मौजूदा कर्मचारी: फॉर्म A2
2. नए भर्ती कर्मचारी: फॉर्म A1
3. सेवानिवृत्त कर्मचारी: फॉर्म B2 (KYC दस्तावेज़ के साथ)
4. मृतक कर्मचारी के परिवार के लिए: फॉर्म B6