Budget 2024: मध्यम वर्ग को राहत, स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 25,000 रुपए बढ़ी, देखें नई सीमा

First Published Jul 23, 2024, 1:57 PM IST

बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग और इनकम टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी है। जानें नए टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में।

स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में कितनी की गई बढ़ोत्तरी?

Standard Deduction Limit: मोदी 3.0 गर्वनमेंट ने मध्यम वर्ग और  इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी है। इसके साथ ही नए टैक्स स्लैब में एक बार फिर बदलाव किए गए हैं। 

फाईनेंस मिनिस्टर ने इस टैक्स रिजीम में नहीं किया कोई बदलाव

दरअसल, इस बजट में फाईनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली मूल छूट लिमिट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की। साथ ही टैक्स रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का बेनीफिट नहीं मिलेगा।

बजट 2024 में न्यू टैक्स रिजीम में की गई चेंजिंग

नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री इस बार बजट में इनकम टैक्स में राहत दे सकती हैं। गर्वनमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन में ग्रोथ की है तथा न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किए हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि नए टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्स पेयर्स मिनिमम 17500 रुपये बचा पाएंगे।

न्यू टैक्स रिजीम में चेंजिंग के बाद होगा टैक्स स्लैब?

1. 0 से 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
2. 3 से 7 लाख तक की इनकम पर 5% इनकम टैक्स।
3. 7 से 10 लाख तक की इनकम पर 10% इनकम टैक्स।
4. 10 लाख से 12 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 15% इनकम टैक्स।
5. 12 लाख से 15 लाख रुपये के बीच की आय पर 20% इनकम टैक्स।
6. 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% इनकम टैक्स।
7. 0 से 3 लाख पर 0% इनकम टैक्स।
8. 3 से 6 लाख पर 5% इनकम टैक्स।
9. 6 से 9 लाख पर 10% इनकम टैक्स।
10. 9 से 12 लाख पर 15% इनकम टैक्स।
11. 12 से 15 लाख पर 20% इनकम टैक्स।
12. 15 लाख से अधिक पर 30% इनकम टैक्स।

ओल्ड टैक्स स्लैब क्या है?

2.5 लाख तक - 0% इनकम टैक्स।
2.5 लाख से 5 लाख - 5% इनकम टैक्स।
5 लाख से 10 लाख - 20% इनकम टैक्स।
10 लाख से ऊपर - 30% इनकम टैक्स।

टैक्स स्लैब में किए गए क्या बदलाव?

बता दें, साल 2020 में सरकार ने नया टैक्स स्लैब पेश किया था, जो ज़्यादातर टैक्स पेयर्स को पसंद नहीं आया था। फिर पिछले साल इसमें बदलाव किया गया। पहले 6 टैक्स स्लैब थे, जिन्हें बदलकर 5 टैक्स स्लैब कर दिया गया। साथ ही, यह भी घोषणा की गई कि 7 लाख रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम के तहत मूल छूट लिमट 3 लाख रुपये कर दी गई है।

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