मीटू कैम्पेन के आलोकनाथ पर कथित तौर पर रेप ता आरोप लगा है, अब उनको इस मामले के तहत जेल होगी या बेल मिलेगी इस बात का फैसला 26 दिसंबर को हो सकता है।
रेप आरोपी अभिनेता आलोकनाथ को जेल होगी या बेल इस बात का फैसला मुंबई की दिंडोशी कोर्ट में 26 दिसंबर तक हो सकता है। बीते सोमवार को ही आलोकनाथ की याचिका पर सुनवाई हुई हैं जिसमें यह आश्वासन दिया गया है कि क्रिसमस के बाद मामले का फैसला कर दिया जाएगा।
सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान आलोकनाथ के वकील द्वारा दी गई दलीलों पर जवाब देने के लिए महिला प्रॉड्यूसर की वकील ने बहस की शुरुआत की।
बहस के दौरान महिला प्रोड्यूसर की वकील धृति कपाड़िया ने अलोकनाथ के वकील की दलीलों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, "पिछली सुनवाई के दौरान आलोकनाथ के वकील ने महिला प्रोड्यूसर के चरित्र पर सवाल खड़े किए थे, जो गलत हैं। उन्होंने कहा, अगर किसी महिला का चरित्र गलत हो तब भी उसका रेप नहीं किया जा सकता।"
साथ ही महिला प्रॉड्यूसर की वकील ने अपनी बहस को जारी रखते हुए कहा, "अगर आलोकनाथ वाकई बेकसूर है और उन्होंने कुछ नहीं किया तो वह बिल में खरगोश की तरह क्यों छुपे है, वह बाहर क्यों नहीं आते, और कानून का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों वे हर जगह अपनी पत्नी को आगे कर रहे है।"
यह भी पढ़िए- आलोक नाथ के खिलाफ रेप के आरोप में FIR दर्ज
बता दें प्रड्यूसर विंता नंदा ने आलोकनाथ पर रेप का आरोप लगाया था। जिसके बाद 21 नवंबर को पुलिस ने इस मामले की याचिका दायर की थी।