
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 15 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने 15 साल से पुरानी दो लाख गाड़ियों को बेकार घोषित कर दिया है। इसके बाद पुरानी गाड़ियां अगर सड़क पर चलती हुई पकड़ी गईं, तो उन्हें कबाड़ी के पास भेजकर नष्ट करवा दिया जाएगा। इसमें निजी और व्यवसायिक दोनो गाड़ियां शामिल हैं।
यहां तक कि इन पुरानी गाड़ियों को पब्लिक पार्किंग में पार्क भी नहीं किया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने इस गाड़ियों को डी-रजिस्टर कर दिया है।
जिसका मतलब है कि अब इन गाड़ियों का पंजीकरण रद्द हो गया है और अब इन गाड़ियों को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं रहा।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट ने पुरानी गाड़ियों को पकड़ने के लिए शनिवार से बड़ा अभियान शुरु किया है। जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि परिवहन विभाग के पास लोगों की कमी है।
इस अभियान के तहत गली मोहल्लों में खड़ी गाड़ियों को भी जब्त किया जाएगा।
सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए पुरानी गाड़ियों को खुद कबाड़ी के पास ले जाकर नष्ट करवाया जा सकता है। लेकिन गाड़ी नष्ट कराने के बाद गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन पेपर, चेसिस नंबर की प्लेट और कबाड़ी द्वारा जारी किया हुआ बिक्री पत्र ले जाकर परिवहन विभाग कार्यालय में दिखाना जरुरी है।
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