मालेगांव विस्फोट मामलाः एनआईए कोर्ट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर बोलीं, 'मुझे कुछ नहीं पता'

By Team MyNation  |  First Published Jun 7, 2019, 2:25 PM IST

मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास हुए विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे। इसे लेकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात लोग आरोपों का सामना कर रहे हैं। 

2008 के मालेगांव बम विस्फोट की आरोपी और भोपाल से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश हुईं। लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद प्रज्ञा की एनआईए कोर्ट में यह पहली पेशी है। 11 साल पुराने विस्फोट मामले में एनआईए अदालत में केस चल रहा है।

सुनवाई के दौरान विशेष एनआईए जज ने प्रज्ञा ठाकुर से पूछा कि अब तक जितने भी गवाहों से पूछताछ हुई है, यह बात निकलकर सामने आई है कि 29 सितंबर 2008 को वहां विस्‍फोट हुआ था। इस बारे में आपको क्‍या कहना है? इसके जवाब में प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती। कोर्ट में जज ने उनसे पूछा कि क्या आपको पता है या आपके वकील ने बताया है कि अब तक कुल कितने गवाहों से पूछताछ हो चुकी है? इस पर उन्होंने फिर कहा, 'मुझे कुछ नहीं पता।' 

Malegaon blast case: Special NIA Judge asked Pragya Thakur 'All the witnesses who have been examined till now, it has transpired that there was a blast on 29th September 2008 in which several people died. What do you have to say?' To which she replied- 'I don't know.' https://t.co/gQINeqZ1Wl

— ANI (@ANI)

पिछली बार वह गत अक्टूबर में आरोप तय किए जाने के समय अदालत में पेश हुई थीं। विशेष एनआईए जज वीएस पडालकर ने पिछले महीने प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी आरोपियों को सप्ताह में कम से कम एक बार अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। जज ने तब कहा था कि केवल ठोस कारण दिए जाने पर ही पेशी से छूट दी जाएगी।

विशेष अदालत ने सोमवार को ठाकुर की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने इस हफ्ते पेशी से छूट की मांग की थी। उन्होंने इस आधार पर छूट मांगी थी कि उन्हें संसद में अपने निर्वाचन से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करनी हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि मामले में इस चरण में उनकी मौजूदगी आवश्यक है।

उनके वकील प्रशांत मागू ने बृहस्पतिवार को अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं और भोपाल से मुंबई आने में असमर्थ हैं। अदालत ने उन्हें उस दिन पेशी से छूट दे दी और साथ ही कहा कि वह शुक्रवार को उसके समक्ष पेश हों। जज ने कहा था, ‘उन्हें पेशी से छूट दी जाती है। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर को शुक्रवार को पेश होना होगा, अन्यथा उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।’  

ठाकुर की करीब सहयोगी उपमा ने बताया कि सांसद को बुधवार की रात पेट में तकलीफ के चलते भोपाल में अस्पताल में भर्ती कराया गया और बृहस्पतिवार की सुबह उन्हें छुट्टी दे दी गई। अदालत मामले में गवाहों की गवाही दर्ज कर रही है। मामले में ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात लोग आरोपों का सामना कर रहे हैं। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास हुए बम विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे। (इनपुट पीटीआई से भी)

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