सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भाजपा सांसद का विवादित बयान

Published : Oct 24, 2018, 11:52 AM IST
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भाजपा सांसद का विवादित बयान

सार

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दीपावली के दिन पटाखों और आतिशबाजी पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने पटाखे जलाने की इजाजत तो दे दी लेकिन कुछ शर्तें भी लगा दीं। 

उजैन—मध्यप्रदेश के उज्जैन से भाजपा सांसद चिंतामणि मालवीय का एक विवादित बयान सामने आया है। मालवीय ने अपने फेसबुक पेज पर सुप्रीम कोर्ट के दीपावली पर रात 10 बजे के बाद पटाखा जलाने पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ एक पोस्ट डाला है। 

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दीपावली के दिन पटाखों और आतिशबाजी पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने पटाखे जलाने की इजाजत तो दे दी लेकिन कुछ शर्तें भी लगा दीं। 
कोर्ट ने कहा है कि लोग दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़े।

 

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उज्जैन के बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय ने कहा है कि वे तो रात 10 बजे के बाद ही पटाखे जलाएंगे। चिंतामणि मालवीय ने कहा कि हिंदू परंपरा में उन्हें किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं है। 

उन्होंने कहा कि मैं पटाखे जलाऊंगा उसके लिए अगर मुझे जेल जाना पड़े तो कोई बात नहीं। बीजेपी सांसद ने फेसबुक पर पोस्ट डाल कर कहा कि मैं दिवाली पर तभी पटाखे फोड़ूंगा, जब लक्ष्मी पूजा खत्म कर लूंगा। त्योहारों को हम समयसीमा में नहीं बांध सकते।

वहीं एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी ट्वीट कर लिखा है कि दिपावाली लक्ष्मी पूजा के बाद मनाया जाता है। उसी परंपरा का पालन करूंगा। उन्होंने कहा कि पूजा के बाद ही पटाखे जलाऊंगा उसके बाद जो भी परिणाम हो वो भुगतने के लिए तैयार हूं। 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते कहा कि दिवाली के दिन रात आठ से रात 10 बजे तक ही पटाखे जला सकते हैं। जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने हरित नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले पटाखों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है, जो पूरे साल लागू रहेगा। यह नियम नए साल के जश्न और शादी-समारोहों में भी लागू रहेगा।
 

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