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बजट 2019: 7.75 लाख रुपये है सालाना कमाई तो ऐसे बचा सकते हैं पूरा टैक्स

Team MyNationUpdated : Feb 01 2019, 07:03 PM IST

ऐसे लोग भी टैक्स बचा सकते हैं, जिनकी सालाना कमाई 7.75 लाख रुपये है। हालांकि उन्हें अच्छे तरीके से अपने निवेश का प्रबंधन करना होगा। 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनावों में जाने से पहले मध्यम वर्ग को साधने के लिए बड़ा ऐलान किया है। बजट की सबसे बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पांच लाख रुपये की सालाना आय वालों को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। पहले यह सीमा 2.50 लाख रुपये थी। इसके अलावा तमाम सरकारी बचत योजनाओं का लाभ उठाकर 6.50 लाख रुपये तक की आय वाले कर के दायरे से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग भी टैक्स बचा सकते हैं, जिनकी सालाना कमाई 7.75 लाख रुपये है। हालांकि उन्हें अच्छे तरीके से अपने निवेश का प्रबंधन करना होगा। 

सरकार ने बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है। धारा 80सी के तहत आने वाले निवेश जिनमें प्रोविडेंट फंड और एलआईसी शामिल है के लिए अतिरिक्त डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इसके आलावा आप चाहे तो नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेश के जरिए भी धारा 80सीसीडी(1वी) के तहत 50,000 रुपये की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इन दोनों के अलावा सेक्‍शन 80डी के तहत 25 हजार रुपये तक के मेडिकल खर्च पर टैक्‍स छूट हासिल की जा सकती है। 

मान लीजिये वित्तीय वर्ष 2019-20 में आपकी आय 7.75 लाख रुपये सालाना है। सबसे पहले 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ लीजिए। यह पहले 40,000 रुपये था। इसके बाद 1.5 लाख रुपये 80सी के तहत आने वाले किसी भी टैक्स बचत योजना यानी पीपीएफ, ईपीएफ आदि में निवेश या बच्चों की ट्यूशन फीस के जरिये बचाए जा सकते हैं। यह आपकी कुल आय से कम किया जाता है। इसके अलावा, 50,000 रुपये 80सीसीडी (1बी) के तहत आने वाली नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर बचा सकते हैं। इन दोनों के अलावा सेक्‍शन 80डी के तहत 25 हजार रुपये तक के मेडिकल खर्च पर भी टैक्‍स छूट हासिल की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर 7.75 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स बचाया जा सकता है। 

टैक्स फ्री आय                              5,00,000
स्टैंडर्ड डिडक्शन                          50,000
80सी में निवेश                            1, 50,000
एनपीएस  (80सीसीडी-1बी)           50,000
मेडिकल खर्च (80डी)                   25,000

* सभी तरह के निवेश की मदद से 7.75 लाख रुपये की आय पर बच सकता है टैक्स।

हालांकि 5 लाख से ज़्यादा कमाई होने पर इनकम टैक्स के लिए 2.5 लाख वाला पुराना टैक्स स्लैब फॉर्मूला ही लागू रहेगा। सरकार के इस फैसले से पांच लाख से ऊपर आय वालों को 13 हजार रुपये का फायदा होगा। 5 लाख कमाई वाला एक आदमी करीब 12,500 रुपये बचा सकेगा, 4% सेस जोड़ दें तो ये बचत 13000 हो जाती है। 5 से 10 लाख आमदनी वालों के लिए अब भी 20% और 10 लाख से ज्यादा वालों के लिए 30% इनकम टैक्स लागू रहेगा।