'हिंदू आतंकवादी' वाले बयान पर कमल हासन के खिलाफ मामला दर्ज

Published : May 14, 2019, 05:49 PM ISTUpdated : May 14, 2019, 06:17 PM IST
'हिंदू आतंकवादी' वाले बयान पर कमल हासन के खिलाफ मामला दर्ज

सार

अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने परसों नाथूराम गोडसे को देश का पहला हिंदू आतंकवादी करार दिया। उनके इस बयान पर दिल्ली में उनके खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए हैं। कमल हासन ने यह बयान 12 मई को दिया था। 

नई दिल्ली: नाथूराम गोडसे को ‘आजाद भारत का पहला हिंदू आतंकवादी’ बताना अभिनेता से नेता बने कमल हासन को भारी पड़ सकता है। उनके खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया है, जिसपर 16 मई को सुनवाई होगी। 

इसके अलावा कमल हासन के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। जिसमें इस मामले में चुनाव आयोग से दखल देने की गुजारिश की गई है। इस मामले में कल सुनवाई हो सकती है। 

कमल हासन के खिलाफ पहला मामला हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने दर्ज कराया है। जिनका आरोप है कि इस बयान से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। गुप्ता का आरोप है कि इस बयान के जरिए दो समुदायों में विद्वेष फैलाने की भी कोशिश की गई है। 

हाल ही में फिल्मी दुनिया छोड़कर राजनीति में आए कमल हासन ने 12 मई को बयान दिया था कि ‘मैं इसलिए यह नहीं कह रहा हूं क्योंकि यहां बहुत से मुस्लिम मौजूद हैं, मैं यह महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे बोल रहा हूं। आजाद भारत का पहला आतंकवादी एक हिंदू था, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे।’

कमल हासन ने मक्कल नीधी माइयम नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई है। जिसके प्रचार के दौरान वह तमिलनाडु की अरावाकुरीची विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। जहां उन्होंने यह विवादास्पद बयान दिया।  

कमल हासन के खिलाफ शिकायत में विष्णु गुप्ता ने कहा है कि ‘आरोपी अच्छी तरह जानता था कि इस तरह की टिप्पणी से धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। हिंदू धर्म को अपमानित करने संबंधी आरोपी का बयान देश की जनता ने टेलीविजन और दूसरे समाचार माध्यमों के जरिए सुना है’। 

गुप्ता ने शिकायत की है कि कमल हासन ने यह टिप्पणी मुस्लिम समुदाय की भीड़ के सामने की है, जिसकी वजह से दोनों समुदायों में दुश्मनी बढऩे का खतरा है। जो कि कानून की धारा 153-ए और 295-ए के तहत अपराध है। 
 

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