
नई दिल्ली: अतीक अहमद के खिलाफ जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट ने ही सीबीआई को सौंपा था। इसके लिए उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने भी सीबीआई जांच का अनुरोध किया था।
अतीक अहमद पर आरोप है कि उसके इशारे पर अतीक के गुर्गों ने आलमबाग के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को 26 दिसंबर को उनकी गाड़ी समेत घर से अगवा कर जेल में पिटाई की थी।
दरअसल दिसंबर 2018 में मोहित जयसवाल नाम के एक कारोबारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि मोहित को देवरिया जेल में ले जाकर बैरक में पिटाई और कनपटी पर पिस्टल सटाकर उनकी पांच कंपनियों का मालिकाना हक दो युवकों के नाम ट्रांसफर करवा लिया गया। इतना ही नही जान से मारने की धमकी भी दी गई।
जिसके बाद अतीक अहमद, उनके बेटे सहित 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जेल अधीक्षक व जेलर को निलंबित कर दिया था। इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर, डिप्युटी जेलर समेत पांच जेल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है।
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