सीबीआई हिरासत में ही रहेंगे चिदंबरम, तिहाड़ जाने से बचे

Published : Sep 03, 2019, 09:05 AM ISTUpdated : Sep 03, 2019, 04:14 PM IST
सीबीआई हिरासत में ही रहेंगे चिदंबरम,  तिहाड़ जाने से बचे

सार

आज एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम तिहाड़ जेल जाने से बच गए। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को पांच सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रखने का फैसला सुनाया। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत देते हुए एक दिन और सीबीआई की हिरासत में भेजने का फैसला किया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर चिदंबरम को जमानत चाहिए तो वह निचली अदालत में जाएं। लिहाजा कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा। हालांकि चिदंबरम ने उन्हें तिहाड़ जेल भेजने की बजाय घर में ही हिरासत में रखने की गुजारिश की थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता चिदंबरम आईएनएक्स मामले में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए गए थे। 

नई दिल्ली। आज एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम तिहाड़ जेल जाने से बच गए। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को पांच सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रखने का फैसला सुनाया। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत देते हुए एक दिन और सीबीआई की हिरासत में भेजने का फैसला किया था।आईएनएक्स मीडिया रिश्वत मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत पर आज फैसला होना था।

वहीं सोमवार को कोर्ट ने कहा था कि अगर चिदंबरम को जमानत चाहिए तो वह निचली अदालत में जाएं। लिहाजा कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा। हालांकि चिदंबरम ने उन्हें तिहाड़ जेल भेजने की बजाय घर में ही हिरासत में रखने की गुजारिश की थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता चिदंबरम आईएनएक्स मामले में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए गए थे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और इसके बाद सीबीआई उनके घर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी। लेकिन चिदंबरम वहां से गायब थे और 72 घंटों तक गायब रहे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता कर सबको चौंका दिया था और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

फिलहाल आज सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर लगी है। जहां चिदंबरम को जमानत मिलती है या नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट भी चिदंबरम के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट और निचली अदालत द्वारा पारित रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। चिदंबरम ने अपने खिलाफ गैर-जमानती वारंट दाखिल करने और रिमांड पर भेजने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 20 अगस्त को चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था और अभी तक वह सीबीआई की हिरासत में 11 दिन रह चुके हैं। 

इसी बीच दिल्ली की कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मामलों में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश पांच सितम्बर तक सुरक्षित रखा है। इस मामले पर सीबीआई का कहना था कि चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

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