चिन्मयानंद यौन शोषण कांड: छात्रा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

By Team MyNationFirst Published Sep 22, 2019, 12:07 PM IST
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एसआईटी ने दो दिन पहले चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्योंकि छात्रा चिन्मयानंद की गिरफ्तारी न होने से नाराज और उसने आत्महत्या करने की धमकी दी थी। जिसके बाद चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब एसआईटी कभी  भी छात्रा को गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि एसआईटी के पास ब्लैकमेल करने के कई सबूत हैं। 

शाहजहांपुर। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा को एसआईटी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। पीड़िता के तीन दोस्तों को रंगदारी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और अब पीडिता पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। क्योकि एसआईटी के पास जो भी सबूत मौजूद हैं उसमे रंगदारी के मामले में छात्रा की भूमिका अहम मानी जा रही है।

एसआईटी ने दो दिन पहले चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्योंकि छात्रा चिन्मयानंद की गिरफ्तारी न होने से नाराज और उसने आत्महत्या करने की धमकी दी थी। जिसके बाद चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब एसआईटी कभी  भी छात्रा को गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि एसआईटी के पास ब्लैकमेल करने के कई सबूत हैं।

हालांकि चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने  के  आरोप में छात्रा के तीन साथियों को जेल भेजा जा चुका है। उनके बयान लिए जा  रहहे हैं।। लिहाजा माना जा रहा है कि एसआईटी जल्द ही छात्रा को भी  गिरफ्तार कर सकती है। लिहाजा शनिवार को छात्रा के आवास पर पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है और मीडिया का जमावड़ा भी घर के आसपास लगने लगा है।

फिलहाल एसआईटी स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ रंगदारी मांगने के मामले में जांच कर रही है और इसमें छात्रा के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत हैं। पीड़ित छात्रा जिस संजय सिंह को अपना भाई बता रही थी उसे एसआईटी जेल भेज चुकी है। वहीं उसके दो साथ सचिन सेंगर व विक्रम उर्फ दुर्गेश को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

एसआईटी ने पीड़ित छात्रा को भी जांच में दोषी पाये जाने पर अभियुक्त बनाया है। एसआईटी के  मुताबिक रंगदारी के मामले में आरोपियों ने चिन्मयानंद को 4200 फोन काल किए जबकि पीड़िता ने चिन्मयानंद को 200 फोन काल किये। यही नहीं एफएसएल से प्राप्त साक्ष्यों वीडियो और सबूतों के आधार पर पीड़ित छात्रा को दोषी पाई गई है।

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