
आरक्षण की सीमा में वही सवर्ण आएंगे जिनकी-
-आठ लाख से कम आमदनी हो
-कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो
-अपना घर हो तो 1000 स्क्वायर फीट से कम क्षेत्र में बना हुआ हो
-निगम में आवासीय प्लॉट है तो 109 यार्ड से कम जमीन हो
-निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम जमीन हो
गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करने की भी तैयारी कर रही है।
बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यानी मंगलवार को मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है।
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