सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की मुश्किल बढ़ी, पति और बेटा गंवाने वाली गवाह अपने बयान पर कायम

Published : Mar 07, 2019, 06:54 PM IST
सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की मुश्किल बढ़ी, पति और बेटा गंवाने वाली गवाह अपने बयान पर कायम

सार

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में अहम गवाह चाम कौर अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि वह फिर कहना चाहती है कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ही दंगाइयों को निर्देश दे रहे थे। 

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुल्तानपुरी दंगा मामले में गवाह चाम कौर की क्रॉस इक्जामिन पूरी हो गई है। वह अपने बयान पर अब भी कायम हैं। बचाव पक्ष के सवालों पर चामकौर ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने दंगाइयों को निर्देश दे रहे थे। 

इस मामले में कोर्ट 28 मार्च को कोर्ट अगले गवाह की क्रॉस इक्जामिन होगा। मामले की सुनवाई के दौरान गवाह चाम कौर ने अपने पिता और बेटे की हत्या की बात कोर्ट को बताई।
  
सज्जन कुमार के वकील ने कहा कि चामकौर ने बयान में 1984 की घटना का जिक्र नही किया था। जबकि गवाह चामकौर ने कहा कि हमने घटना का जिक्र किया था। 

वहीं सज्जन कुमार की उस अर्जी दायर कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का आदेश देने की मांग की है। इससे पहले इस मामले में गवाह चाम कौर ने सुनवाई के दौरान भारी अदालत में सज्जन कुमार को पहचान लिया था। सज्जन कुमार की पहचान करते हुए कहा था कि ये वही शख्स है जिसने भीड़ को उकसाया था। उस दौरान अदालत में भारी भीड़ थी। 

चाम कौर ने कहा जज साहब इसी शख्स ने भीड़ को उकसाया था। पार्क में सज्जन कुमार ने बोला था कि हमारी माँ की हत्या सिखों ने किया है। इसलिए इन लोगों को नहीं छोड़ना है और बाद में उसी भीड़ ने उकसावे में आकर मेरे बेटे और पिता का कत्ल कर दिया। 

चाम कौर ने कोर्ट में सज्जन कुमार के सामने दिए बयान में कहा था कि 1 नवंबर 1984 को सुल्तानपुरी इलाके में भीड़ को सज्जन कुमार ने उकसाया था, और उसके बाद भीड़ ने उसके घर को आग के हवाले कर दिया था। चाम कौर ने कोर्ट को दिए अपने बयान में यह भी कहा था कि उसके पति और बेटे की हत्या भी उसी भीड़ ने की। जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। 

चाम कौर ने इससे पहले कोर्ट में ये अर्जी लगाकर कहा था कि उनको गवाही से रोकने के लिए धमकी दी गई थी, साथ ही पैसे की पेशकश की भी बात कही है। इस समय सज्जन कुमार एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और वह मंडोली जेल में बंद है। 

दरअसल दिल्ली हाइकोर्ट ने 17 दिसंबर को सिख दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने 31 दिसंबर को कड़कड़डूमा कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

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