पिछली सुनवाई के दौरान आरबीआई की ओर से पेश वकील राम जेठमलानी, रमेश बाबू ने कहा कि सभी अधिकारियों को राशि स्थानांतरण के लिए विशेष व्यवस्था को अपनाने को कहा गया था। इसके बावजूद उन्होंने इस व्यवस्था को नहीं अपनाया और सीधे पैसे भेज दिए। इसकी जांच करने को भी कहा गया तो जवाब आया कि जांच कर ली गई है जबकि कोई जांच नहीं कि गई थी।
11 हजार करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी पर भ्रामक जानकारी देने और बैंकिंग नियम के उल्लंघन के मामले में पंजाब नेशनल बैंक व उसके तत्कालीन प्रबंध निदेशक उषा अनंथ सुब्रमण्यन सहित 11 वरिष्ठ अधिकारियों को जारी समन के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट 5 सितंबर को सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने पिछले महीनों समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। इन अधिकारियों के खिलाफ भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिकायत दायर कर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने इन सभी को समन जारी किया था।
पिछली सुनवाई के दौरान आरबीआई की ओर से पेश वकील राम जेठमलानी, रमेश बाबू ने कहा कि सभी अधिकारियों को राशि स्थानांतरण के लिए विशेष व्यवस्था को अपनाने को कहा गया था। इसके बावजूद उन्होंने इस व्यवस्था को नहीं अपनाया और सीधे पैसे भेज दिए। इसकी जांच करने को भी कहा गया तो जवाब आया कि जांच कर ली गई है जबकि कोई जांच नहीं कि गई थी। इन अधिकारियों ने इस तरह का झूठ कई बार बोला।
इस तरह से इन अधिकारियों ने बैंकिंग कानून की धारा 46 का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने इस आधार पर अनंथ सुब्रमण्यन के अलावा पूर्व कार्यकारी निदेशक आर एस संगपुरे व संजीव शरण, पूर्व महाप्रबंधक नेहल अहद व राकेश कुमार, पूर्व उप महा प्रबंधक सुनील मोहन, महाप्रबंधक आईजे अरोड़ा, सहायक महाप्रबंधक टीआर वेंकटेशन, आईपी सिंह तथा मुख्य प्रबंधक एस के श्रीवास्तव को समन जारी किया था।
हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट के इस फैसले को इन अधिकारियों ने दिल्ली हाइकोर्ट में चुनौती दे रखी है। जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पेशी से छूट दे दिया था। हाइकोर्ट में इस मामले में 17 जुलाई को सुनवाई करेगा।