चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला संविधान पीठ के हवाले

Published : Oct 23, 2018, 03:53 PM IST
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला संविधान पीठ के हवाले

सार

मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ हटाने की तय संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन दोनों चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई शिकायत मिलने और सही पाए जाने पर उन्हें केवल राष्ट्रपति की अधिसूचना से ही हटाया जा सकता है। 

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला पांच जजों की संविधान पीठ के हवाले कर दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव आयुक्‍तों की नियुक्ति और उन्‍हें हटाने की प्रक्रिया में बदलाव करने की मांग की गई है। 

सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि आयोग को नियम बनाने यानी रूल मेकिंग पावर सहित अधिक अधिकार दिए जाएं।

फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ हटाने की तय संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन दोनों चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई शिकायत मिलने और सही पाए जाने पर उन्हें केवल राष्ट्रपति की अधिसूचना से ही हटाया जा सकता है। 

दरअसल, चुनाव आयोग में नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया जब तय हुई थी, तब एक ही आयुक्त होता था वह ही मुख्य चुनाव आयुक्त था। अब आयोग तीन सदस्यीय हो गया है पर बाकी सदस्यों के लिए नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया उसी तरह से  चली आ रही है।

PREV

MyNation Hindi पर पाएं आज की ताजा खबरें (Aaj Ki Taza Khabar)। यहां आपको राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ब्रेकिंग न्यूज़ और देश-दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं की तुरंत और भरोसेमंद जानकारी मिलती है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, मनोरंजन और टेक सहित हर बड़ी खबर पर रहें अपडेट—तेज, सटीक और आसान भाषा में।

Recommended Stories

Vishwa Navkar Mahamantra Divas 2026: सूरत में JITO का भव्य महाजाप, अमित शाह की वर्चुअल उपस्थित के साथ 108 देशों की भागीदारी
World Health Day पर वेसु के GD Goenka स्कूल में Teen Skin Care पर जागरूकता सत्र, डॉ. जगदीश सखिया के अहम टिप्स