अगर नहीं है मतदाता सूची में नाम तो इस तरह से जुड़वा सकते हैं, ये है आखिरी मौका

By Team MyNation  |  First Published Apr 9, 2019, 10:19 AM IST

वोट सबका अधिकार है और इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर आपका नाम मतदाता सूची में नाम नहीं तो आपके पास आखिरी मौका है। लिहाजा अपना आप वोटरकार्ड बना सकते हैं ताकि इस लोकसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर सकें। चुनाव आयोग ने देश के सभी राज्यों में नए मतदातों और जो जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं उनके लिए विशेष अभियान चलाया है। 

वोट सबका अधिकार है और इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर आपका नाम मतदाता सूची में नाम नहीं तो आपके पास आखिरी मौका है। लिहाजा अपना आप वोटरकार्ड बना सकते हैं ताकि इस लोकसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

चुनाव आयोग ने देश के सभी राज्यों में नए मतदातों और जो जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं उनके लिए विशेष अभियान चलाया है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप नाम शामिल करने से चूके गए हैं तो अब आपके पास आखिरी मौका है। जिससे आप इसमें नाम जुड़वा सकते हैं। अगर आपका वोटर आईकार्ड बन चुका। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1950 शुरू की है और इसमें आप मतदाता सूची से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के लिए मतदाता इस पर बात कर सकते हैं।

 बहरहाल मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कई तरह के फार्म उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें फॉर्म 6A की तो विदेशों में रहने वाले भारतीय इसके जरिये सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं फॉर्म 6  में आप अपना नाम जोड़ने का आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ एड्रेस प्रूफ

और फोटो प्रूफ की एक कॉपी लगानी होगी। अगर आपका नाम पहले से ही मतदाता सूची में न हो तो। जबकि फार्म 7 के तहत आप मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इसके जरिए आवेदन कर सकते हैं।

वहीं फार्म 8 के जरिए अपना नाम बदले या फिर अन्य संसोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यही नहीं चुनाव आयोग ने मतदाताओं को कई तरह की सुविधाएं भी दी हैं। इसके तहत अगर आप किसी एक विधानसभा क्षेत्र में ही अपना निवास स्थान बदल रहे हैं तो फार्म 8ए के जरिए आवेदन कर सकते हैं और अपने पते को बदल सकते हैं।

चुनाव आयोग ने मतदाताओं को अपनी शिकायत या संसोधन करने पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधाएं दी हैं। आप nvsp.in की साइट पर विजिट कर वहां से फार्म भर सकते हैं। यही नहीं मोबाइल एप के जरिए voter helpline में जाकर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आपको सभी तरह के फार्म ceodelhi.gov.in पर मिल जाएंगे। जिन्हें आप भर कर ऑफलाइन बीएलओ को भरकर दे सकते हैं।

click me!