विमान हाईजैक की धमकी देने वाले बिजनेसमैन को उम्रकैद, पांच करोड़ का जुर्माना भी लगा

By Team MyNationFirst Published Jun 11, 2019, 8:12 PM IST
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गर्लफ्रेंड का मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए जेट एयरवेज की फ्लाइट में छोड़ा था धमकी भरा नोट। एनआईए की विशेष अदालत ने एंटी हाईजैकिंग एक्ट में सुनाई पहली बड़ी सजा। 'नेशनल नो प्लाई लिस्ट' में शामिल होने वाला पहला शख्स था आरोपी बिरजू किशोर सल्ला।  

देश में अपनी तरह के पहले मामले में किसी व्यक्ति को एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की विशेष अदालत ने जेट एयरवेज के विमान की हाईजैकिंग से जुड़े मामले में बिरजू किशोर सल्ला नाम के गुजरात के बिजनेसमैन को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बिरजू ने 30 अक्टूबर 2017 को जेट एयरवेज की एक फ्लाइट के टॉयलेट में एक नोट छोड़ा था। इसमें लिखा था, 'विमान में हाइजैकर्स हैं।' इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। 

एनआईए की विशेष अदालत के जज केएम दवे ने अपने फैसले में कहा कि बिरजू सल्ला द्वारा भरे जाने वाले जुर्माने को उस फ्लाइट के चालक दल के सदस्यों और विमान के यात्रियों में वितरित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने फ्लाइट के पायलट को एक लाख रुपये, सभी एयर होस्टेसेस को 50-50 हजार रुपये और सभी यात्रियों को 25-25 हजार रुपये देने को कहा है। 

30 अक्टूबर को सल्ला ने विमान के टॉयलेट में इंग्लिश और उर्दू में टिश्यू पेपर पर विमान के हाइजैक की धमकी वाला नोट लिखा छोड़ा था। इस घटना के बाद सल्ला को 'नेशनल नो प्लाई लिस्ट' में डाल दिया गया था। वह पहला व्यक्ति था, जिसे एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत बुक किया गया था। इस नए कानून ने 1982 के पुराने कानून की जगह ली थी। एनआईए ने पिछले साल जनरवी में सल्ला के खिलाफ एंटी हाईजैकिंग एक्ट की धारा 3(1), 3(2)(ए) और 4(बी) के तहत चार्जशीट दायर की। 

एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा कि सल्ला ने अंग्रेजी और उर्दू में एक 'धमका भरा नोट' तैयार किया और जानबूझकर बिजनेसक्लास के पास के टॉयलेट के टिश्यू पेपर बॉक्स में रख दिया। जेट एयरवेज की मुंबई दिल्ली प्लाइट संख्या 9डब्ल्यू339 थी। इस धमकी भरे नोट के चलते विमान के यात्रियों और चालकदल के सदस्यों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। 

गर्लफ्रेंड का मुंबई करवाना चाहता था ट्रांसफर

विमान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सल्ला को अक्टूबर 2017 को गिरप्तार कर लिया गया था। इसके बाद जांचकर्ताओं के सामने उसने अपना अपराध कबूल कर लिया था। सल्ला के मुताबिक, उसे लगा कि ऐसा करने से जेट एयरवेज अपने दिल्ली के ऑपरेशन बंद कर देगी  और उसकी गर्लफ्रेंड जो एयरलाइन के दिल्ली ऑफिस में काम करती है, मुंबई लौट आएगी। 

सल्ला ने जो धमका भरा नोट छोड़ा था उसमें लिखा हुआ था कि विमान को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ले जाया जाए। नोट के अंत में 'अल्ला हू अकबर' लिखा हुआ था। (इनपुट पीटीआई से भी)

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