गुरुग्राम में आयुध डिपो के पास बनी मस्जिद सील, धरने पर बैठे मुसलमान समाज के लोग

Sep 13, 2018, 10:47 AM IST

गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी इलाके में एक कथित मस्जिद को नगर निगम ने सील कर दिया है। करीब 10 दिन पहले स्थानीय लोगों ने इस मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर विरोध करना शुरु कर दिया जिसके बाद प्रशासन ने ये तर्क देते हुए मस्जिद को सील कर दिया गया कि ये एयरफोर्स के आयुद्ध डिपो के 300 मीटर के दायरे में हैं।

नगर निगम ने इस इमारत के साथ कुल 11 अवैध इमारतों को सील किया है। मस्जिद वाली इमारत अवैध है और ये एयरफोर्स के आयुध डिपो के 300 मीटर के दायरे में आती है। नगर निगम ने इस इमारत को मिलाकर कुल 11 ऐसी अवैध इमारतों को सील किया है जो कि आयुद्ध डिपो के दायरे में आती हैं। पिछले सप्ताह ही स्थानीय लोगों ने इसमें लाउडस्पीकर पर अजान को विरोध किया था और जिला प्रशासन से शिकायत की थी। कथित मस्जिद के सील होने की खबर जब मुस्लिम समुदाय के लोगो को लगी तो यहां पर लोग इक्कट्ठा होने शुरु हो गए और सील इमारत के सामने ही धरने पर बैठ गए। 


मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये इमारत उन्होनें चार साल पहले बनानी शुरु की थी और करीब डेढ साल से इस इमारत में नमाज पढी जा रही है लेकिन कुछ लोग पहले खुले में नमाज का विरोध करने लगे जब हमने खुले में नमाज पढना बंद कर दी तो अब हमारे घरो में भी हमें नमाज नहीं पढने दी जा रही है। 


इलाके में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नाराज मुस्लिम पक्ष के लोग पुलिस से ही उलझते हुए नजर आए। लोगों ने सील की गई इमारत के सामने सड़क पर ही नमाज पढनी चाही तो पुलिस ने उनको रोक दिया फिर मुस्लिम समाज के लोग कथित मस्जिद के सामने ही धरने पर बैठ गए।


नगर निगम के प्रवक्ता के मुताबिक माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार का नया निर्माण करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा बार-बार जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद प्रतिबंधित दायरे में कुछ जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा था। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए 11 अवैध निर्माणाधीन स्ट्रक्चरों को सील करने की कार्रवाई की गई है। निर्देशों के मुताबिक आयुध डिपो के 300 मीटर के दायरे में आने वाले स्ट्रक्चरों का आंकलन नगर निगम द्वारा किया जाना है, जबकि 900 मीटर क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार का नया निर्माण प्रतिबंधित है।