नागरिकता संशोधन कानून किस पर होगा लागू,कैसे मिलेगी सिटीजनशिप? जानें CAA से जुड़े सारे सवालों के जवाब

By Anshika Tiwari  |  First Published Mar 11, 2024, 7:45 PM IST

CAA Latest News: देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। ऐसे में इस कानून से किसे नागरिकता दी जाएगी और कौन इस एक्ट का फायदा उठा सकता है। 7 प्रश्नों में इसका जवाब हम आपको देंगे। 

Citizenship Amendment Act News In Hindi: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की नोटिफिकेशन (caa notification today) लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जारी कर दी गई है। वही अधिसूचना जारी होते ही ये कानून देश में लागू हो गया है। जिसके तहत भारत के तीन पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान,बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। ऐसे में CAA कानून से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।

1) नागरिकता संसोधन कानून क्या है (What is CAA) 

CAA का मतलब Citizenship Amendment Act यानी नागरिकता संसोधन कानून है। देश में इसके लागू होने के बाद से पाकिस्तान,अफगानिस्तान और बांग्लादेश से गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जैसे, हिंदू,सिख,जैन,पारसी,बौद्ध और ईसाइयों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। वहीं इस कानून में किसी भी भारतीय चाहे वह किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो उसकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। 

2) CAA मुख्य रूप से किस पर लागू होगा

CAA खास तौर पर 6 माईनॉरिटी कम्युनिटी  हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई पर लागू होता है। जो  तीन मुस्लिम बहुल मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण  31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे। वह अब भारत की नागरिकता ले सकेंगे।

3) क्या CAA किसी भारतीय नागरिक को प्रभावित करता है?

देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद सबके मन में एक सवाल कि क्या ये भारतीयों को भी प्रभावित करेगा। जिसका सीधा जवाब नहीं। ये भारत के किसी भी नागरिक को (चाहे वह (हिंदू, मुस्लिम) किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो उसे प्रभावित नहीं करेगा। 

4) पाकिस्तान,बांग्लादेश,अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को कैसे मिलेगा लाभ ?

CAA कानून इन तीनों देशों से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने का कानूनी अधिकार देता है। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे अब उन्हें ही भारत की नागरिकता दी जाएगी। खास बात ये है कि इसके लिए  पाकिस्तान,अफगानिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापित माईनॉरिटी को कोई भी दस्तावेज दिखाने की जरुरत नहीं होगी। 

5) अल्पसंख्यकों को कैसी मिलेगी नागरिकता ?

अब सवाल है कि तीन मुस्लिम देशों से धर्म के लिए प्रताड़ित होकर भारत आए अलपसंख्यकों को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? इसके लिए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। जहां आवेदक घर बैठे सिटीजनशिप के लिए एप्लाई कर सकता है। हालांकि उन्हें ये बताना होगा कि वह भारत कब आए थे लेकिन इस दौरान उसे कोई भी दस्तावेज नही मांगा जाएगा। 

6) CAA अन्य विदेशियों पर भी लागू होता है?

ऐसे में ये प्रश्न भी उठ सकता है कि क्या इन्हीं कम्युनिटी के लोग जो दूसरे देश में रहते हो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जिसका जवाब है नहीं। केंद्र सरकार ने विशेष तौर पर धर्म के आधार पर पाकिस्तान,अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए जा रहे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जो भारत में आकर बस गए हैं। उन्हीं को इसमें शामि किया गया है। 

7) किसी क्या अन्य देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले भारतीय नागरिकता के लिए आवदेन कर सकते हैं?

इसका जवाब है नहीं। ऐसे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता पाने के लिए कानून का पालन करना होगा। दरअसल,इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए देश में कम से कम 11 साल रहना जरूरी है लेकिन CAA कानून के तहत पाकिस्तान,बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर नागरिकता दे दी जाएगी लेकिन दूसरे देश के लोगों को 11 साल बिताने ही होंगे चाहे फिर वह किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों। 

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