राबर्ट वाड्रा की जमानत बढ़ी, लेकिन ईडी की पूछताछ रहेगी जारी

By Gopal KFirst Published Mar 2, 2019, 2:43 PM IST
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कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर लगी रोक को पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। वही ईडी ने वाड्रा को दस्तावेजों की कॉपी सौप दी हैं।

नई दिल्ली।

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर लगी रोक को पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। वही ईडी ने वाड्रा को दस्तावेजों की कॉपी सौप दी हैं। वाड्रा ने अर्जी दायर कर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित दस्तावेजों की एक कॉपी देने की मांग की थी। 

इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बिना किसी कारण के राजनीतिक द्वेष करार दे रहे हैं। ईडी ने यह भी कहा था कि वाड्रा फेसबुक में शोषण करार दे रहे हैं। जबकि वाड्रा के वकील ने कहा था कि हम ईडी के सामने तीन बार पेश हो चुके है। करीब 23 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है और हम जांच में सहयोग देते रहे है और देते रहेंगे। वही पिछली सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी को डिजिटल कॉपी सौप दी थी। तुलसी ने यह भी कहा था कि कुल 185 दस्तावेज है, जो हमें दिए जाने चाहिए, बिना दस्तावेज देखे हम जांच में सहयोग कैसे कर सकते है।

जिस पर ईडी ने कहा कि हमारे पास कुछ दस्तावेज हो सकते हैं लेकिन हम वो दस्तावेज कैसे दे सकते हैं, जो हमने सीज ही नहीं किए हैं।  दरअसल रॉबर्ट वाड्रा ने याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय के पास मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक लंदन में वाड्रा की करीब 1.9  मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति के लिए दुबई से पैसे का इंतजाम किया गया था। लंदन की ये संपत्ति 12, ब्रायनस्टोन में स्थित है। इस संपत्ति को संजय भंडारी ने 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में बेच दी। जबकि भंडारी ने 65900 ब्रिटिश पाउंड इसके रेनोवेशन पर खर्च किए।

इसका साफ मतलब है कि उस संपत्ति का असली मालिक भंडारी नहीं था बल्कि रेनोवेशन का खर्च वाड्रा ने वहन किया था। प्रियंका गांधी के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से मनी लांडरिंग मामले में राहत मिली है और अतंरिम जमानत को अदालत ने 19 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को ही होगी। 

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