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'चोर' वाले बयान पर फंसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, 'मोदी' ने कोर्ट में किया मुकदमा

Shashank Shekhar |  
Published : Apr 17, 2019, 05:19 PM ISTUpdated : Apr 17, 2019, 05:20 PM IST
'चोर' वाले बयान पर फंसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, 'मोदी' ने कोर्ट में किया मुकदमा

सार

याचिका में कहा गया है, राहुल 'मोदी' को चोर कहते हैं तो यह कहीं न कहीं मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को बदनाम करना है। सुप्रीम कोर्ट भी अवमानना याचिका पर राहुल गांधी को दे चुका है नोटिस।

राफेल विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'चोर' कहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ बुलंदशहर कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। बुलंदशहर के जगदीप मोदी नाम के एक मेडिकल स्टोर संचालक ने स्थायीन अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया है। 

याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल 'मोदी' को चोर कहते हैं तो यह कहीं न कहीं सभी मोदी सरनेम वाले लोगों पर आरोप लगाने जैसा है। यह याचिका सेक्शन 156/3 के तहत दायर की गई है। वादी के मुताबिक, राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में सभी मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर कहा था।

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 इस याचिका में 4 गवाह के साथ-साथ मीडिया रिपोर्ट्स की प्रतियां भी लगाई गई हैं। वादी पक्ष सुनने के बाद कोर्ट इस याचिका पर फैसला लेगा। 

उधर, बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने भी कहा कि वह जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम के सभी लोगों को चोर कहने पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'चौकीदार चोर है' कहने वाले बयान पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। 

याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा, ‘हम यह साफ करते हैं कि मीडिया व जनता के सामने जिस राय, मत अथवा निष्कर्ष का जिक्र राहुल गांधी ने कथित तौर पर अपनी टिप्पणी में किया, वे गलत तरीके से पेश किए गए। हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि अदालत को ऐसे दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए उनकी वैधता पर सुनवाई करते हुए इस तरह की टिप्पणी करने का मौका कभी नहीं मिला।’ इस बेंच में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे। इस मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। 

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