गौरी लंकेश की हत्या के लिए आरएसएस को ठहराया था दोषी, राहुल गांधी को लेनी पड़ी 15 हजार के मुचलके पर जमानत

By Team MyNationFirst Published Jul 4, 2019, 4:49 PM IST
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मानहानि के एक मुकदमे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को महाराष्ट्र के शिवड़ी मझगांव अदालत से जमानत मिल गई है। उनके खिलाफ यह मुकदमा साल 2017 में दर्ज कराया गया था।  

मुंबई. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मानहानि केस की सुनवाई के लिए गुरुवार को निचली अदालत शिवड़ी मझगांव में पेश हुए, जहां उन्हें 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है। राहुल गांधी ने कन्नड़ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरएसएस की विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया था। जिसके बाद मुंबई के संघ कार्यकर्ता ध्रुतिमान जोशी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। गौरी लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरु में उनके घर के गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 

संघ कार्यकर्ता ध्रुतिमान जोशी ने संघ को बदनाम करने की बात कहते हुए शिकायत में कहा था,  ''राहुल गांधी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे के अंदर बयान दिया, जो लोग संघ और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन पर हमले किए जाते हैं और यहां तक की जान से मार दिया जाता है। इसी प्रकार सीताराम येचुरी ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने गौरी की हत्या की। ये लोग राजनीतिक फायदे के लिए संघ को बदनाम कर रहे हैं।''

कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने आपको बेकसूर बताया। पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जमानत ली है। पूरे मामसले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, संजय निरूपम अदालत के अंदर मौजूद रहे। जब राहुल गांधी कोर्ट में पेशी के लिए मुंबई पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारे लगाए।  कांग्रेस समर्थकों ने 'राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं' के नारे लगाए। 

Congress supporters gather outside Mumbai court where Rahul Gandhi has arrived in connection with a defamation case filed against him in 2017 for allegedly linking Gauri Lankesh's murder with "BJP-RSS ideology". He was accompanied by Mallikarjun Kharge & Milind Deora. pic.twitter.com/FtF5doIcgD

— ANI (@ANI)

इससे पहले ध्रुतिमान जोशी ने यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के खिलाफ भी शिकायत की थी। जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी और सीताराम येचुरी को समन जारी किया था और सोनिया गांधी के खिलाफ लगाई याचिका को खारिज कर दिया था।  जोशी ने अपनी याचिका में कहा कि लंकेश की हत्या के मुश्किल से 24 घंटों के बाद ही बिना जांच पूरी  हुए राहुल गांधी ने हत्या के लिए आरएसएस और उसकी विचारधारा को जिम्मेदार ठहरा दिया था। 

महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ किसी आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई यह दूसरी याचिका है।  इससे पहले 2014 में, एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कथित रूप से आरएसएस पर आरोप लगाने के लिए राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी। वह मामला ठाणे में भिवंडी अदालत में लंबित है। इसके अलावा राहुल गांधी पर पटना और अहमदाबाद में भी इस तरह के मामले दर्ज हैं। 

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